होली: एमपी में दो दिन सरकारी छुटटी, संशोधित आदेश हुआ जारी

अब 3 और 4 मार्च को रहेगा अवकाश
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भोपाल। मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों के लिए होली के त्योहार पर एक अच्छी खबर है। राज्य शासन ने होली के उपलक्ष्य में छुट्टियों की सूची में संशोधन करते हुए अब 4 मार्च को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है।
मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अपर सचिव दिनेश कुमार मौर्य ने संशोधित आदेश जारी किया है। अब होली पर दो दिन की छुट्टी रहेगी। राज्य शासन ने होली के उपलक्ष्य में छुट्टियों की सूची में संशोधन करते हुए अब 4 मार्च 2026 को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है।
03 मार्च (मंगलवार)- होली के पावन पर्व पर पहले से ही सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित है।
04 मार्च (बुधवार)- राज्य शासन ने अब इस दिन भी ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है।









