Wednesday, October 4, 2023
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प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना: जानें लाभ, पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया 

भारत के केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार साल 2021-22 में भारत की जीडीपी में कृषि का योगदान 18.8 प्रतिशत रही। इसमें कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियों को भी शामिल किया जाए तो कृषि की जीडीपी में कुल हिस्सेदारी 30-35 प्रतिशत हो जाती है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के अनुसार लगभग 10 करोड़ भारतीय परिवार खेती पर निर्भर है। इन सब आकड़ों के बीच एक विपरीत स्थिति भी है। दरअसल, भारत में लगभग 55 से 60 प्रतिशत कृषि मानसून पर निर्भर होती थी। मानसून के विलंब होने पर किसानों को खेती और सिंचाई संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इन्ही समस्याओं सहित कृषि उत्पादकता में सुधार को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ किया था । 

क्या है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ?

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सरकार किसानों के लिए पानी के स्रोतों का निर्माण, पुराने जल स्रोतों की मरम्मत, जल संचयन के साधनों का निर्माण सहित किसानों को खेतों की सिंचाई हेतु उपकरण जैसे भूमिगत पाईप प्रणाली, नलकूप व अन्य खरीदने के लिए सब्सिड़ी देती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का काम दो बोर्डों की देखरेख में हो रहा है। PM Krishi Sinchayee Yojana के अंतर्गत यदि कोई किसान सिंचाई उपकरण को खरीदता है तो उसे सरकार द्वारा सब्सिडी प्राप्त होती है। जैसी की हमने ऊपर बताया की PMKSY को अगले 5 वर्षों तक के लिए विस्तारित किया गया है। इस के माध्यम से लगभग 22 लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा जिसमें से 2.5 लाख अनुसूचित जाति एवं 2 लाख अनुसूचित जनजाति के किसान भी शामिल होंगे।

पीएम कृषि सिंचाई योजना में तीन अन्य महत्वपूर्ण योजना को सम्मिलित किया गया है। ये तीनों ही योजनाएं अलग अलग विभागों द्वारा संचालित की जा रही हैं। इन सभी को अब एक ही योजना के अंतर्गत लाकर आगे बढ़ाया जाएगा। ये हैं वो योजनाएं –

  1. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (अब जल शक्ति मंत्रालय के नाम से जानी जाती है। 
  2. ऑन-फार्म जल प्रबंधन- कृषि और सहकारिता विभाग।
  3. एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय।

लाभ

  • प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किसानों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होगी। इससे उन्हें अपने खेतों में पर्याप्त सिचाई करने की सुविधा प्राप्त होगी।
  • सरकार किसानों को योजना के माध्यम से सिचाई हेतु उपकरण की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करती है।
  • सब्सिडी मिलने से किसानों को सिचाई के उपकरण खरीदने में सहूलियत होगी और सभी जरूरतमंद इसका लाभ ले सकेंगे।
  • इसके तहत हर खेत को पानी के अंतर्गत , सभी कृषि योग्य खेतों तक पानी पहुंचेगा और फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी।
  • बेहतर गुणवत्ता वाली फसलों का उत्पादन होगा और इसका सीधा असर किसानों की आय पर पड़ेगा। अच्छी फसलों के अच्छे दाम मिलने से किसानों की आय भी बढ़ेगी।
  • अब अपनी फसलों के उत्पादन के लिए किसानों की मानसून पर निर्भरता भी कम होगी। उन्हें पर्याप्त मात्रा में सिंचाई हेतु पानी भी उपलब्ध हो जाएगा।
  • सिंचाई योजना के तहत खेती में फ़र्टिलाइज़र का इस्तेमाल में भी कमी आएगी। जिससे बेहतर फसल का उत्पादन होगा।
  • इसमें प्रयास रहेगा की सिंचाई में नई तकनीकों के इस्तेमाल में पानी की बचत भी होगी और ज्यादा से ज्यादा खेतों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

पात्रता

  1. लाभ पाने के लिए देश के सभी वर्गों के किसान पात्र होंगे।
  2. आवेदक किसानों के पास अपनी कृषि भूमि होनी चाहिए ।
  3. वो किसान जिन्होंने पिछले 7 वर्षों से लीज एग्रीमेंट व कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर ली गयी भूमि पर कृषि की है, वो भी इस योजना
  4.  के अंतरगत आवेदन कर सकते हैं।
  5. किसी  इंकॉर्पोरेटेड कम्पनियाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट, सहकारी समितियों, निगमित कंपनियों, उत्पादक किसान समूह के सदस्य भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज

  1. आवेदक किसान का आधार कार्ड
  2. किसान की कृषि योग्य भूमि के कागजात
  3. बैंक अकाउंट संबंधित जानकारी
  4. पासपोर्ट साइज फोटो
  5. पहचान पत्र
  6. मोबाइल नंबर
  7. खेत की जमा बंदी / खेत की नक़ल

आवेदन प्रक्रिया

यदि आप भी इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो आप को इसके लिए निर्धारित की गयी वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करवाना होगा। जिस के बाद आप लॉगिन की प्रक्रिया पूर्ण कर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपना आवेदन कर सकते हैं।

  • सबसे पहले आप को PM Krishi Sinchayee Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • यहाँ आप प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधी सभी जानकारी के बारे में पढ़ सकते हैं।
  • अब आप को अपने प्रदेश के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
  • होम पेज पर आप को लॉगिन के सेक्शन पर जाना होगा।
  • अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ पोर्टल पर लॉगिन करें।
  • यदि आप ने पंजीकरन नहीं करवाया है तो पहले पंजीकरण करवाएं और फिर लॉगिन करें।
  • संबंधित योजना में क्लिक करें और पूछी गयी सभी जानकारी भरें।
  • सभी आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
  • इस के बाद आप सभी जानकरी अपडेट करने के बाद सबमिट कर सकते हैं।
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