बर्थ सर्टिफिकेट से ही हो जाएंगे आपके सारे काम,

1 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम

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अब एजुकेशन इंस्टिट्यूट में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना हो या फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना हो तो अलग-अलग डॉक्युमेंट का झंझट खत्म हो गया है. इन जैसे कई कामों के लिए अब सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी. एक अक्टूबर से लागू होने वाले एक नए संशोधित कानून के तहत लोगों को यह सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी.

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) बिल 2023 मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया था। इसे राष्ट्रपति से भी सहमति मिल चुकी थी। एक अक्टूबर से इसे लागू किया जा रहा है।

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नया कानून रजिस्टर्ड बर्थ-डेथ का नेशनल और स्टेट लेवल डेटा बेस बनाने में भी मदद करेगा। इससे पब्लिक सर्विसेज बेहतर तरीके से डिलीवर की जा सकेंगीं। ये नया नियम 1 अक्टूबर या इसके बाद बनने वाले बर्थ सर्टिफिकेट पर लागू होगा।

किन कामों के लिए किया जा सकेगा इस्तेमाल?

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आधार कार्ड बनवाने के लिए

पासपोर्ट के लिए

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए

शैक्षणिक संस्थान में दाखिला लेने के लिए

वोटर आईडी के लिए

मतदाता सूची तैयार करने में

सरकारी रोजगार के लिए

विवाह पंजीकरण करवाने के लिए आदि।

ये बातें भी जान लें:-

जन्म-मृत्यु के रिकॉर्ड कौ मैनेज करने के लिए सरकार एक डाटा बेस बनाएगी, जिससे पब्लिक सर्विस बेहतर होने में मदद मिल सकेगी

अस्पताल समेत लगभग सभी सरकारी विभागों के पास ये डाटा मौजूद रहेगा, जिसका वो जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर पाएंगे।

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