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दर्दनाक हादसा:पुल टूटने से नदी में गिरे लोग, 160 से अधिक लोगो की मौत 

 कोई तैर कर निकला, किसी ने रस्सी पर लटक बचाई जान. 

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मोरबी: गुजरात में मोरबी पुल गिरने से सोमवार को मरने वालों की संख्या बढ़कर 190 हो गई जबकि बचाव कर्मियों ने माच्छू नदी से और शव निकाले. एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी. एक सदी से अधिक पुराना पुल, जिसे व्यापक मरम्मत और नवीनीकरण के बाद पांच दिन पहले फिर से खोल दिया गया था, रविवार शाम करीब 6.30 बजे ढह जाने पर लोगों से भर गया था।इनमें 25 बच्चे हैं। मृतकों में महिलाओं और बुजुर्गों की संख्या भी ज्यादा है। 170 लोग रेस्क्यू किए गए हैं। 

अधिकारी ने कहा, “अब तक कम से कम 190 लोगों की मौत हो चुकी है।” गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने राज्य की राजधानी से लगभग 300 किलोमीटर दूर मोरबी में संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार ने ढहने की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है।

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प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि ब्रिटिश काल में “हैंगिंग ब्रिज” पर कई महिलाएं और बच्चे थे, जब यह टूट गया, उन्हें नीचे पानी में डुबो दिया। एक चश्मदीद ने बताया कि कुछ लोगों को पुल पर कूदते और उसके बड़े तारों को खींचते हुए देखा गया।

ढहने के बाद, पुल का जो कुछ बचा था, वह धातु के कैरिजवे का हिस्सा था, जो एक छोर से नीचे गहरे पानी में लटक गया था, इसकी मोटी केबल जगह-जगह टूट गई थी।

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स्थानीय अस्पताल में लोगों ने भीड़ को रोकने के लिए एक मानव श्रृंखला बनाई और एम्बुलेंस के लिए रास्ता साफ रखा जिससे बचाए गए लोगों को लाया गया।

संघवी ने कहा कि पुल ढहने की जांच के लिए पांच सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। इसमें सड़क एवं भवन विभाग के सचिव संदीप वसावा और चार अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

प्राथमिकी में पुलिस ने किसी आरोपी की पहचान नहीं की है, लेकिन लटकते पुल की मरम्मत करने वाली एजेंसी, उसके प्रबंधन और जांच के दौरान जिनके नाम का खुलासा हुआ है, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है. मोरबी बी डिवीजन के पुलिस निरीक्षक पी.ए. देकावड़िया ने प्राथमिकी में कहा है कि पुल शाम करीब साढ़े छह बजे ढह गया।

और जब रात 8.15 बजे शिकायत दर्ज की गई, तब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी थी और 150 लोग मामूली या गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। अधिकारी ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि मरम्मत एजेंसी, एजेंसी प्रबंधन ने गुणवत्ता जांच या व्यवहार्यता या भार वहन परीक्षण किए बिना आगंतुकों के लिए पुल खोल दिया था। पुलिस ने कहा, “यह लापरवाही का एक कार्य है क्योंकि आगंतुकों की मृत्यु हो गई है।

ऐसा लगता है कि यह अधिनियम जानबूझकर किया गया था। आरोपियों ने आईपीसी की धारा के तहत गैर इरादतन हत्या का अपराध किया है, एक ऐसा कार्य जो मौत और उकसाने का कारण बन सकता है।” मामले की जांच उप पुलिस अधीक्षक पी.ए. ज़ाला।

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