नए साल में ऑटो रिक्शा पर सख्ती

कार्रवाई के लिए आरटीओ का अमला तैयारी में जुटा
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
उज्जैन।परिवहन विभाग ने नए साल में लोक परिवहन के प्रमुख साधन ऑटो रिक्शा पर सख्ती करने की तैयारी शुरू कर दी है। पिछले माह ही सरकार ने ऑटो रिक्शा के संचालन के लिए ऑटो रिक्शा विनियमन योजना बनाई थी और इस संबध में आदेश जारी किया था।
अब प्रदेश में ऑटो रिक्शा के संचालन के लिए नए नियम बना दिए गए हैं। इनका उल्लंघन करते पाए जाने पर परमिट निरस्त करने जैसी सख्ती कार्रवाई की जाएगी। नए साल से एक वृहद अभियान चला कर शहर के ऑटो रिक्शा संचालन को व्यवस्थित किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि जबलपुर उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में परिवहन विभाग ने ऑटो रिक्शा विनियमन योजना 2021 तैयार की है। कुछ माह पहले इसका प्रारुप जारी किया गया था।
सुझाव और संशोधन के बाद इसे नवंबर से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। उज्जैन में 4530 परमिटधारी ऑटो हैं जबकि दो हजार ऑटो रिक्शा अवैध रूप से चल रहे हैं। नए कानून में बेटरी से चलने वाले ऑटो के लिए भी नियम बनाए गए है।
इन नियमों का करना होगा पालन
तीन सवारी से अधिक बैठाने पर परमिट होगा निरस्त
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा ई-रिक्शा को चलाने के लिए क्षेत्र और मार्गों का निर्धारण किया जाएगा।
किसी भी शहर या ग्रामीण इलाके में जनसंख्या के आधार पर अन्य लोक परिवहन की संख्या को देखते अलग-अलग परमिट दिए जाएंगे।
शहरी और ग्रामीण इलाके के ऑटो का कलर भी अलग होगा।
ऑटो और बैटरी ऑटो में किसी प्रकार का माडिफिकेशन नहीं होगा। उसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं लगवाए जा सकेंगे। यह होने पर उसका परमिट निरस्त कर दिया जाएगा।
ऐसे ऑटो चालक जिनका साल में दो रेड लाइट जंप करने का चालान हुआ है। उनका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
ऑटो रिक्शा में ओवर लोडिंग करने पर चालक के साथ ऑटो रिक्शा मालिक को भी उत्तरदायी माना जाएगा। उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा।
10 साल में केवल 93 ऑटो रिक्शा पर कार्रवाई….
एक जानकारी के अनुसार शहर में 4530 ऑटो रिक्शा संचालित हैं, जिनमें से 3942 ऑटो रिक्शा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) ने बीते 10 वर्षों में जांचे हैं। बिना परमिट संचालित पाए जाने पर 23 लाख 24500 रुपये अर्थदंड वसूला है। सड़क सुरक्षा को लेकर आरटीओ द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी शासन पहुंचाई गई है।
इसमें बताया है कि 1 नवंबर 2012 से 22 नवंबर 2022 तक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने फिटनेस प्रमाण पत्र बगैर संचालित 44 और प्रदूषण प्रमाण पत्र बगैर संचालित 49 ऑटो रिक्शा पर भी कार्रवाई की गई है। पिछले वर्ष 2189 ऑटो जब्त किए थे, जिनमें से 93 ऑटो कार्रवाई की गई है। बीते 10 वर्षों में 4530 ऑटो चालकों को ऑटो का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया है।









