व्यवस्था : खाद्य लाइसेंस अब आजीवन मान्य रहेगा

नईदिल्ली, एजेंसी। अब खाद्य लाइसेंस का बार-बार नवीनीकरण नहीं कराना होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने इस संबंध में आदेश जारी किए। पहले पंजीकरण प्रमाणपत्र और लाइसेंस एक साल से लेकर पांच साल तक के लिए जारी किए जाते थे और समय-समय पर इनका नवीनीकरण कराना पड़ता था।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe
एफएसएसएआई अधिकारियों ने बताया कि यह कदम कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे सुधारों का हिस्सा है। इन सुधारों में खान-पान से जुड़े कारोबार के लिए टर्नओवर की सीमा को 12 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए करना भी शामिल है। यह नियम एक अप्रैल, 2026 से लागू होगा। इसके अलावा नगर निगमों में पंजीकृत पटरियों पर खाने-पीने का कारोबार करने वाले लोगों (स्ट्रीट फूड विक्रेताओं) को एफएसएसएआई के साथ भी पंजीकृत माना जाएगा। इस कदम से 10 लाख से ज्यादा स्ट्रीट फूड विक्रेता को लाभ होगा।









