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स्कूल शिक्षा विभाग का समय और अवकाश को लेकर फरमान

स्कूल शिक्षा विभाग का समय और अवकाश को लेकर फरमान

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कलेक्टर अब बगैर अनुमति स्कूल टाइम नहीं बदल सकते

अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन:स्कूल शिक्षा विभाग की अनुमति लिए बगैर कलेक्टरों द्वारा स्कूलों का समय परिवर्तित किए जाने और अवकाश घोषित करने पर स्कूल शिक्षा मंत्रालय ने आपत्ति जताई है। सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को इस स्थानीय परिस्थिति, ठंडी और अत्यधिक गर्मी के दौरान विद्यालय के समय में परिवर्तन को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा है कि अगर शासन के निर्देशों को अनदेखा कर स्कूलों का समय बदलने की कार्यवाही की गई तो जिला शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा केंद्र समन्वयक के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी।

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स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा है कि ठंडी और गर्मी के मौसम में अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्मी होने पर विद्यालय समय में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इसको लेकर पूर्व में भी निर्देश जारी किए जाते रहे हैं कि कैसे इस तरह के मामलों में काम किया जाना है।

बता दें कि इसके पहले भी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा स्कूलों के समय परिवर्तन को लेकर पिछले सालों में भी स्कूल शिक्षा विभाग ने नाराजगी जताई थी। इसके बाद भी प्रदेश के लगभग सभी जिलों के कलेक्टरों ने लोक शिक्षण आयुक्त और संचालक राज्य शिक्षा केंद्र की अनुमति लिए बगैर स्कूलों की टाइमिंग बदल दी है। इस साल दिसंबर के पहले हफ्ते के पूर्व ही अधिकांश जिलों में स्कूलों का समय सुबह 9 बजे से कर दिया गया है।

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समय बदलने के पहले यह करना होगा

स्कूल शिक्षा विभाग निर्देशों में कहा है कि शीतकाल में अधिक ठंड होने पर या शीतलहर चलने, कोल्ड डे की स्थिति और गर्मी में अधिक तापमान वृद्धि, लू चलने की स्थिति में स्कूलों के समय में परिवर्तन का आदेश कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी स्वत: संज्ञान लेकर जारी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पहले विद्यालयों के प्रतिनिधियों और अभिभावकों से चर्चा करना होगा। इतना ही नहीं आदेश जारी करने के पहले आयुक्त लोक शिक्षण, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र से सहमति भी लेना जरूरी होगा।

यह भी आदेश में

– स्कूलों का समय बदलने की दशा में आदेश जारी होने के बाद पालन करने के लिए स्कूलों को कम से कम एक दिन का समय देना होगा ताकि स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों को पर्याप्त व्यवस्था का समय मिल सके।

– शीतकाल में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम होने और गर्मी में 42 डिग्री से अधिक रहने की संंभावना पर प्री प्राइमरी से 5वीं कक्षा तक की क्लासेस बंद करने के संबंध में कलेक्टर निर्णय ले सकते हैं लेकिन इसके पहले संचालक राज्य शिक्षा केंद्र से परामर्श करना होगा तभी आदेश जारी कर सकेंगे।

– विभाग ने कहा है कि अन्य अपरिहार्य स्थिति में आयुक्त लोक शिक्षण, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र से सहमति लेकर ही संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा जिले में विद्यालय संचालन के लिए समय तय किया जा सकेगा।

– राज्य स्तर पर निर्धारित विभिन्न परीक्षाएं समय पर ही आयोजित की जाएंगी। इनका समय नहीं बदला जा सकेगा।

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