हेलमेट नहीं लगाया तो होगी सख्त कार्रवाई, पेट्रोल भी नहीं मिलेगा

By AV NEWS

उज्जैन। पूरे प्रदेश में अब सभी दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश के बाद प्रदेश पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी किया है। हेलमेट नहीं लगाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पेट्रोल पंप पर अब बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल भी नहीं मिलेगा।

पुलिस मुख्यालय भोपाल ने एक अक्टूबर को सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी किया है। इसमें बताया गया है कि दो पहिया वाहन चालकों के हेलमेट धारण नहीं करने पर उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 128, 129 का सख्ती से पालन करने हेतु उच्च न्यायालय जबलपुर से निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस आदेश के बाद शहर में भी हेलमेट नहीं लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी।

ये दिए गए हैं निर्देश

  • समस्त शासकीय/अर्धशासकीय व प्रायवेट कार्यालयों के प्रमुख को पत्र भेजकर वहां कार्यरत कर्मचारियों को हेलमेट लगाने के लिए निर्देश दिए जाए। नहीं लगाने पर कर्मचारी को कार्यालय में प्रवेश नहीं देने की हिदायत दी जाए।
  • सभी स्कूल-कॉलेजों के अध्यापक, आचार्य व सभी छात्र-छात्राएं भी आवश्यक रूप से हेलमेट लगाएं। नहीं लगाने पर शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश नहीं दिया जाए।
  • सभी पेट्रोल पंप पर फ्लेक्स/बैनर लगाए जाएं। दोपहिया वाहन चालकों के हेलमेट नहीं लगाने पर पेट्रोल नहीं दिया जाए।
  • स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगरनिगम एवं कंटोनमेंट बोर्ड के माध्यम से ठेके पर वाहनों की पार्किंग व्यवस्था की जाती है। बिना हेलमेट वाहन पार्किंग पर लगाते हैं तो उन्हें पार्किंग की सुविधा नहीं दी जाए। इस संबंध में पार्किंग संचालकों को सख्त हिदायत दी जाए।
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