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इंदौर सांसद की चुनाव याचिका पर 18 को सुनवाई

इंदौर। इंदौर सांसद शंकर लालवानी के खिलाफ लगी चुनाव याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। लालवानी की तरफ से मामले में जवाब पेश नहीं किया गया।

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वहीं शासन ने कहा कि याचिका के कारण ईवीएम मशीन फ्रिज कर ली गई है, जिसे मुक्त किया जाए मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। याचिकाकर्ता ने कहा कि ईवीएम मशीन मुक्त किए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

लालवानी के खिलाफ यह चुनाव याचिका धर्मेन्द्र सिंह झाला ने एडवोकेट कपील शुक्ला के माध्यम से दायर की है। झाला ने लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इंदौर लोकसभा क्षेत्र से नामांकन भरा था।

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