Advertisement

सेज ग्रुप के मालिक की पत्नी को तीन साल का कारावास

भोपाल। राजधानी भोपाल से बड़ा मामला सामने आया है। मध्यप्रदेश के रियल एस्टेट कारोबारी, सेज ग्रुप के मालिक और करोड़ों के आसामी संजीव अग्रवाल की पत्नी किरण अग्रवाल को विशेष अदालत ने तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामला जमीन की नीलामी से जुड़ा है।

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Advertisement

करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी किरण व एक अन्य ने ढाई लाख रुपए बचाने के लिए बैंक अफसरों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की है। मामला किसान की जमीन को नियमों की धज्जियां उड़ाकर सस्ते दामों में नीलाम करने का है। प्रकरण के मुताबिक, ग्राम बकानिया के अशोक शर्मा ने वर्ष 1995 में मोटर और पंप के लिए सहकारी बैंक से 29 हजार रुपए का कर्ज लिया था।

2007 तक कर्ज की वसूली के लिए बैंक के अधिकारियों ने 4.92 एकड़ कृषि भूमि कौडिय़ों के दाम में नीलाम कर दी थी। आरोप है कि अधिकारियों ने फर्जी नोटशीट तैयार कर जमीन को संयुक्त पंजीयक को भेजा था। इसके बाद बिना जांच किए नीलामी को मंजूरी दी गई। इस मामले में शिकायत हुई तो लोकायुक्त ने विस्तृत जांच की। लंबी जिरह के बाद अब इस मामले में फैसला आया है।

Advertisement

Related Articles