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आम परिवार के सालाना 26 हजार बचेंगे

जीएसटी परिषद के खाने-पीने और रोजमर्रा के सामान पर सबसे बड़ी राहत देने से होगा फायदा

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नईदिल्ली, एजेंसी। जीएसटी परिषद के फैसलों से आम उपभोक्ता परिवार की जेब तक सीधी राहत पहुंचेगी। कई जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी दरें घट गईं हैं, तो कुछ पूरी तरह कर मुक्त हो गई हैं। इससे मध्यवर्गीय परिवार की अच्छी खासी बचत होगी और यह सालाना 26800 रुपए तक पहुंच सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि परिषद ने खाने-पीने और रोजमर्रा के सामान पर सबसे बड़ी राहत दी है। करीब 49 वस्तुएं जीएसटी के दायरे से बाहर हो गई हैं।

 

वहीं, 300 के करीब वस्तुओं को पांच फीसदी स्लैब के दायरे में लाया गया है, जिन पर पहले 12 और 18 फीसदी कर लगता था। 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद चार सदस्यीय परिवार को हर महीने औसतन 2233 रुपए और सालाना करीब 26800 रुपए तक की बचत हो सकती है। बचत की यह राशि बाजार में आने की उम्मीद है। इससे खपत बढऩे की संभावना है, जिसका फायदा जीडीपी पर होगा।

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चार सदस्य वाले परिवार के लिए ऐसे समझें राहत की बात

खाने-पीने का सामान :अनाज, दाल, आटा, चावल और अन्य खाद्य वस्तुएं पहले 5% से 12% तक दायरे में थीं। अब कई पूरी तरह कर मुक्त हो गई हैं या फिर केवल 5% के दायरे में आ गई हैं।

मासिक खर्च 10,000

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पहले कर बोझ 1,200

अब कर बोझ 500

मासिक बचत 700

वार्षिक बचत 8,400

कपड़े-जूतों की खरीदारी : जीएसटी परिषद ने 2,500 रुपए तक की कीमत वाले कपड़े और जूतों पर 5 फीसदी टैक्स कर दिया है। पहले यह 12 फीसदी टैक्स के दायरे में आते थे।

औसत मासिक खर्च 3000

पहले औसत कर 360

अब कर लगेगा 150

मासिक बचत 210

वार्षिक बचत 2,520

दैनिक उपयोग की वस्तुएं : साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टेलकम पाउडर, कंधी, नैपी/डायपर, माचिस, डिटर्जेंट, रसोई के बर्तन और अन्य घरेलू वस्तुएं पांच फीसदी के दायरे में आ गई हैं।

मासिक खर्च 5,000

पहले औसत कर 600

अब कर लगेगा 250

मासिक बचत 350

वार्षिक बचत 4,200

बच्चों की पढ़ाई-लिखाई:पेंसिल, रबर, किताबें, नोटबुक समेत अन्य वस्तुएं कर मुक्त हुईं। केवल ज्योमेट्री और कलर बॉक्स पर पांच फीसदी जीएसटी लागू होगा।

औसत मासिक खर्च 2,000

पहले औसत कर 240

अब कर लगेगा 00

मासिक बचत 240

वार्षिक बचत 2,880

बीमा प्रीमियम : स्वास्थ्य और जीवन बीमा को पूरी तरह कर मुक्त कर दिया गया है। इनमें टर्म लाइफ, यूलिप और एंडोमेंट प्लान शामिल हैं। पहले इन पर 18 फीसदी जीएसटी लगता था।

सालाना बीमा प्रीमियम 45,000

पहले जीएसटी कर 8,100

अब कर लगेगा 00

वार्षिक बचत 8,100

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