कलेक्टर आशीष सिंह ने जारी किया आदेश
इंदौर के आसपास के जोखिम भरे पिकनिक स्पॉट्स और एकान्त पिकनिक स्थलों पर जाने के लिए प्रशासन ने रोक लगा दी है। यह आदेश मंगलवार को जारी किए गए। आदेश के उल्लंघन पर एफआईआर के निर्देश भी दिए गए है।
इंदौर के आसपास तिंछा फाल, चोरल फाल, चोरल डेम, सीतला माता फाल, कजली-गढ़, मेंहदी कुण्ड, जामन्या कुण्ड सहित अन्य पर्यटन स्थल हैं। जहां वीकेंड पर बड़ी संख्या में सैलानी खुशनुमा माहौल का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर जन सामान्य का प्रवेश रोकने का निर्देश दिया है।
संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद द्वारा तत्काल उनके क्षेत्र में आने वाले पर्यटन क्षेत्र के आवश्यक स्थानों पर इस आशय के सूचना बोर्ड भी लगाये जायेंगे। निर्देश दिये गये है कि जहाँ आवश्यक हो, वहाँ सीमाएँ भी निर्धारित की जाये। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी इस आदेश का पालन सुनिश्चित करायेंगे।
यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लघंन करेगा तो उसके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी। यह प्रतिबंध विधि एवं व्यवस्था संबंधी ड्युटी में संलग्न अधिकारी, कर्मचारी एवं पुलिस कर्मियों तथा सुरक्षा हेतु नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा तथा यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबंधों के अतिरिक्त होंगे। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।