दूध से किराना तक सप्लाई प्रभावित
10 राज्यों में ट्रक-बस ड्राइवर्स की हड़ताल; कई जगह आवाजाही रुकी
भारत सरकार के फैसले के बाद हिट एंड रन कानून में किए गए संशोधन का देशभर में चक्का जाम कर विरोध चल रहा है। मध्यप्रदेश में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के चलते पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। इंदौर के पेट्रोल पंप पर सुबह से लाइनें लगी हुई हैं।ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के चलते रविवार और सोमवार को अधिकतर पेट्रोल पंपों में ईंधन खत्म हो गया। शहर के कई पेट्रोल पंप ड्राई घोषित कर दिए गए हैं। जहां कहीं थोड़ा बहुत ईंधन बचा था वहां आज मंगलवार को लंबी कतार लगी रही।
इंदौर, भोपाल सहित प्रदेश के कई जिलों में आज कालेज और स्कूल वाहन भी नहीं चले, जिससे विद्यार्थियों और अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। भोपाल में कुछ स्कूलों ने छुट्टी घोषित कर दी है। ऐसे में गांवों और दूसरे शहरों से आने वाले सामान की आपूर्ति भी प्रभावित होने लगी है। दूध और किराना सामान भी नहीं पहुंच पा रहा है। उधर सब्जियों के रेट भी बढ़ने लगे हैं। प्रशासन और पुलिस पंपों पर पेट्रोल के टैंकर पहुंचा रहे हैं।इधर कैब, आटो, आपे आटो, मैजिक वाहन सहित अन्य यात्री वाहनों के चालक भी मंगलवार से हड़ताल में शामिल हो गए हैं। इससे लोगों की परेशानी बढ़ना तय है।
ट्रांसपोर्ट की हड़ताल का असर आम जन-जीवन पड़ रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में खाने-दूध की कमी हो रही है। वहीं देश के विभिन्न पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी कतारें दिख रही हैं। हड़ताल अगर लंबी खिंची तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। बता दें कि देशभर के ड्राइवर हिट एंड रन को लेकर लाए गए नए कानून का विरोध कर रहे हैं।
यह है हड़ताल की वजह
हड़ताल की वजह नए प्रविधान का विरोध है। नए प्रविधान में सड़क दुर्घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार होकर बच नहीं सकता। प्रविधान के मुताबिक वाहन चालक को पुलिस को सूचना देनी होगी। यदि सूचना नहीं दी और बाद में पकड़े गए तो 10 वर्ष का कारावास और सात लाख रुपये का अर्थदंड भी देना होगा।
आइपीसी की धारा 104 के तहत लापरवाही से मौत या फिर जल्दबाजी से हुई मौत के अपराध में पहले दो वर्ष की सजा या जुर्माना या फिर दोनों का प्रविधान था।
बता दें कि जब चालक लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते समय किसी व्यक्ति के जीवन, स्वास्थ्य या संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और फरार हो जाता है तो हिट एंड रन का केस दर्ज होता है ।