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बिना आधार कार्ड रूम देने पर होटल संचालक पर एफआईआर

बंगाल के जमाल को जेल भेजा, पंचकूला की युवती को परिजनों के सुपूर्द किया

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अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। हरियाणा की युवती के साथ पकड़ाए पश्चिम बंगाल के युवक को महाकाल थाना पुलिस ने जेल भेजने के साथ पुलिस ने होटल संचालक पर भी एफआईआर दर्ज की। होटल संचालक ने बिना आधार कार्ड और रजिस्टर में एंट्री किए बिना युवक को होटल में रूम दिया था और पुलिस को गलत जानकारी दी थी। उसके खिलाफ कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करने की धाराएं भी लगाई गई हैं।

दरअसल, महाकाल क्षेत्र स्थित होटल निक्की पैलेस में पश्चिम बंगाल का 38 वर्षीय युवक जमाल इस्लाम पंचकूला (हरियाणा) की रहने वाली युवती के साथ पकड़ाया था। हिंदू जागरण मंच ने उन्हें पकड़ा था। शुरू में जमाल युवती को अपनी पत्नी बता रहा था जिसके बाद महाकाल पुलिस को सूचना दी गई। पूछताछ में पता चला कि दोनों मुंबई की किसी कंपनी में काम करते हैं और मंगलवार को उज्जैन आए थे। 29 अक्टूबर की रात हुई इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था। जिसके बाद पुलिस ने जमाल इस्लाम को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई कर उसे कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया, जबकि युवती को उसके परिजनों के सूपूर्द कर दिया गया।

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होटल संचालक पर कार्रवाई
इधर, होटल निक्की पैलेस के संचालक अरशद पिता इरशाद खान निवासी ग्रीन पार्क कॉलोनी, हरिफाटक के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 एवं 151 के तहत कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया जिसे बाद में जमानत पर छोड़ दिया। होटल संचालक अरशद को जमाल इस्लाम ने अपना आधार कार्ड नहीं दिया था और ना ही उसका नाम रजिस्टर में दर्ज किया गया था। इसके अलावा भी चैकिंग में रजिस्टर में कई यात्रियों के हस्ताक्षर नहीं करवाए गए थे, थाने को भी गलत जानकारी भेजी थी। इस संबंध में जब होटल संचालक अरशद से पूछताछ की तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका जिसके बाद उस पर कार्रवाई की गई।

सही जानकारी देना जरूरी
पुलिस ने होटल, लॉज एवं धर्मशाला संचालकों के लिए निर्देश जारी किए हैं जिसके तहत होटल, लॉज एवं धर्मशालाओं में ठहरने वाले यात्रियों की सही जानकारी समय पर थानों को भेजना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की लापरवाही या गलत सूचना देना गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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