मंडी में मस्जिद की 2 अवैध मंजिल तोड़ने का आदेश

By AV NEWS

हिमाचल प्रदेश के मंडी में मस्जिद की दो अवैध मंजिलें 30 दिन में गिरानी होंगी। नगर निगम आयुक्त  एचएस राणा की कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला उस वक्त सुनाया जब हिंदू संगठन से जुड़े लोग प्रदर्शन कर रहे थे। मंडी के डीसी अपूर्व देवगन ने कहा कि जेल रोड पर बनी मस्जिद मामले में एमसी आयुक्त कोर्ट का फैसला आया है।

मुस्लिम पक्ष 30 दिनों के अंदर अपील कर सकेगा। बाहरी राज्यों से आने वाले विशेष समुदाय के लोगों पर भी निगरानी रखी जा रही है। जो अवैध निर्माण हुआ है कुछ इन्होंने खुद हटा दिया है।मंडी में तीस साल पुरानी तीन मंजिला यह मस्जिद शहर के जेल रोड पर है।

आरोप है कि इसकी दो मंजिल अवैध रूप से बनाई गई थीं। अब इन्हें तोड़ा जाएगा। नगर निगम आयुक्त कोर्ट में जिस वक्त मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में सुनवाई चल रही थी तब हिंदू संगठन से जुड़े लोग शहर में  प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि, पुलिस ने मस्जिद के आसपास बैरिकेडिंग कर दी थी। लेकिन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन  का इस्तेमाल किया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का-मुक्की हुई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया।

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