Unlcok :मध्यप्रदेश सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

By AV NEWS

क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप तय करेंगे क्या खुलेगा और क्या नहीं

मध्य प्रदेश में जनता कर्फ्यू की समाप्ति और जनजीवन सामान्य करने के संबंध में सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेशभर के सभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप्स को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब की मेहतन से कोरोना संक्रमण दर घट रही है।

सीएम ने कहा कि प्रदेश में सिर्फ इंदौर, भोपाल और सागर में संक्रमण दर 5 प्रतिशत से ज्यादा है। मुरैना में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। कई जिलों में कोरोना के केस 10 से भी कम है।

प्रदेश सरकार ने अनलाक के लिए गाइडलाइन जारी की है, जिसके आधार पर जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप रविवार को बैठक कर फैसला लेंगे की उनके यहां क्या खुलेगा और क्या नहीं।

सीएम ने यह भी कहा कि जिन जिलों में संक्रमण दर 5 प्रतिशत से कम और जिनमें 5 प्रतिशत से ज्यादा है उनके लिए अलग-अलग गाइड लाइन जारी की गई है। उधर 1 जून से जहां जनता कर्फ्यू खुलेगा वहां शनिवार से सोमवार तक लाकडाउन लागू रहेगा।

हम गाइडलाइन भेज रहे हैं, इसके हिसाब से क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी तय करें की क्या करना है। रेड, यलो, ग्रीन जोन बनेंगे, जहां 5 से ज्यादा संक्रमित वो रेड जोन में आएगा।

इन गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी

स्कूल कॉलेज, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, मॉल, पिकनिक स्पॉट बन्द रहेंगे.

(प्रदेश के समस्त शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों जहां पॉजिटिविटी दर का साप्ताहिक औसत 05 प्रतिशत से अधिक हो या फिर कम हो)

सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन / मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है.

स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान ऑनलाइन क्लासेस चल सकेंगी.

सभी सिनेमा घर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह बंद.

सभी धार्मिक / पूजा स्थल पर एक समय में 04 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगें.

इन चीजों में सीमा तय की

अत्यावश्यक सेवाएं देने का कार्य करने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100% अधिकारियों एवं 50% कर्मचारियों के साथ संचालित किये जाएंगे.

अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी.

विवाह में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 20 लोगों के साथ ही अनुमति रहेगी. इस प्रयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व प्रदाय करना आवश्यक होगा.

पूरे प्रदेश में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा. शनिवार रात्रि 10:00 बजे से सोमवार प्रातः 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगा.

पूरे प्रदेश में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.

किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा.

नए नियम में ये खुल जाएंगे

समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी. इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों / कर्मचारियों / श्रमिकों को वैध आई कार्ड के साथ आने जाने की अनुमति रहेगी.

उद्योगों के कच्चा माल / तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी.

अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे.

केमिस्ट, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, किराना दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दूग्ध केन्द्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें पूरे दिन के लिए खुली रखी जा सकेंगी.

पेट्रोल / डीजल पम्प / गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगे.

सभी कृषि गतिविधियों की अनुमति होगी. कृषि उपज मण्डी, खाद / बीज /कृषि यंत्र की दुकानें खुल  सकेंगी.

सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी.

सार्वजनिक परिवहन निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति रहेगी.

ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति होगी.

मोहल्लों / कॉलोनियों / ग्रामों में एकल दुकानें पूरे समय खुली रखी जा सकेंगी.

सम्पूर्ण प्रदेश में ई-कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी.

थोक सब्जियां / फल / फूल के बाजार के लिए जिला प्रशासन द्वारा नियत खुले स्थानों पर चल सकेंगें.

परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी / अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी.

घरेलू सेवा देने वाले यथा धोबी, ड्रायवर हाऊस हेल्प / मेड, कुक आदि के आवागमन पर रोक नहीं होगी.

एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए परिवहन शुरू होगी.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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