घर पर उम्मीदवारों का झंडा लगाने वाले हो जाएं सावधान, दर्ज हो सकता है केस

By AV NEWS

मकान पर प्रत्याशी से पूछे बगैर झंडा लगाने पर एफआईआर दर्ज हो सकती है

अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन:चुनाव आचार संहिता के दौरान प्रत्याशी से बगैर पूछे खुद के मकान पर उसका झंडा-बैनर लगाना आमजन को भारी पड़ सकता है। ऐसा करने पर पुलिस झंडा लगाने वाले के साथ-साथ प्रत्याशी पर भी एफआइआर दर्ज कर सकती है। मकान मालिक की अनुमति के बगैर झंडा लगाने वाले नेताजी भी फंस सकते हैं। इसी तरह किसी को भगवान का वास्ता देकर मतदान के लिए बाध्य करना भी महंगा पड़ सकता है। पुलिस को ऐसा करने वालों के खिलाफ भी एफआइआर दर्ज करने का अधिकार है।

नियमानुसार रोड शो के दौरान चार पहिया वाहन पर सिर्फ एक झंडा लगाया जा सकता है। झंडे का आकार तीन बाय दो फीट से बड़ा नहीं होना चाहिए। झंडे का आकार तय मापदंड से अधिक होने पर पुलिस धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज कर सकती है। इसी तरह दोपहिया वाहन पर सिर्फ एक झंडा लगाने की अनुमति है। इसका आकार भी दो बाय एक से अधिक नहीं हो सकता। इससे अधिक आकार होने पर प्रकरण दर्ज हो सकता है।

प्रत्याशी की सहमति के बगैर अपने मकान पर झंडा लगाने पर पुलिस धारा 171(एच) के तहत एफआइआर दर्ज कर सकती है। प्रत्याशी ने बगैर मकान मालिक की अनुमति के झंडा लगाया तो वह भी एफआइआर के दायरे में आ सकते हैं। रैली या प्रचार के दौरान कार्यकर्ता 6 बाय 4 का ही बैनर ले जा सकते हैं। इस अनुमति का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत एफआइआर दर्ज हो सकती है।

यह बोला तो भी मुश्किल ‘भाई तूझे भगवान भी माफ नहीं करेगा।”मुझे ही वोट देना’

प्रचार के दौरान यह कहना कि ‘भाई तूझे भगवान भी माफ नहीं करेगा। मुझे ही वोट देना।’ भारी पड़ सकता है। प्रत्याशी या समर्थकों को मतदाताओं को ऐसा बोलना भी भारी पड़ सकता है। कानूनन ऐसे मामले में धारा 171(सी) के तहत एफआइआर दर्ज हो सकती है।

इसके तहत एक वर्ष की सजा का प्रावधान है। पार्टी कार्यालय में तीन ही झंडे लगाने की पात्रता है। झंडे बैनर से कार्यालय पाटा तो धारा 188 के तहत मुलजिम बन सकते हैं। रिश्वत देना, सत्कार, खाद्य, तेल, मनोरंजन, पेय पदार्थ, रसद (राशन) देना भी अपराध है। इन संज्ञेय अपराध में पुलिस तत्काल एफआइआर दर्ज कर सकती है।

वोटिंग बूथों पर बिजली के बेहतर प्रबंध के निर्देश

विधानसभा चुनाव की तैयारी से मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अछूती नहीं हैं। वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने कंपनी क्षेत्र के सभी 15 जिलों के अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस से बैठक ली। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप मालवा-निमाड़ के सभी वोटिंग बूथों पर बिजली वितरण की समीक्षा की जाए।

प्रबंध निदेशक तोमर ने कहा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अधीक्षण यंत्री ध्यान दें, यदि किसी बूथ पर स्थाई कनेक्शन नहीं है, तो वहां अस्थाई कनेक्शन दिए जाए। बीते दिनों में बिल वसूली के लिए जिन भवनों में कनेक्शन काटे थे वहां भी मतदान केंद्र होने की स्थिति में कनेक्शन जोड़ा जाएगा। तोमर ने कहा कि प्रत्येक अधीक्षण यंत्री जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से संपर्क में रहे। आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जाए।

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