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सुप्रीम कोर्ट का फैसला- राजीव गांधी की हत्या के 6 दोषी जेल से आएंगे बाहर

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राजीव गांधी हत्याकांड के छह दोषियों को रिहा करने का निर्देश दिया है, जिनमें नलिनी श्रीहरन और आरपी रविचंद्रन शामिल हैं। कांग्रेस ने इस कदम की आलोचना की है।

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न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत का एजी पेरारिवलन का फैसला अन्य आरोपियों पर भी लागू होता है।

“जहां तक ​​हमारे सामने आवेदकों का संबंध है, देरी के कारण उनकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया था … हम निर्देश देते हैं कि सभी अपीलकर्ताओं को अपनी सजा काट ली गई है … आवेदकों को रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। जब तक किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो, “पीठ ने कहा।

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