ऑटो संचालन की मनमानी पर सख्त नियम का डंड़ा

ऑटो संचालन की मनमानी पर सख्त नियम का डंड़ा
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एक से अधिक चालान पर 6 माह के लिए होगा लायसेंस निलंबित…
ऑटो रिक्शा विनियमन योजना 2021 लागू…
उज्जैन। ऑटो चालकों यातायात के नियमों का उल्लंघन किया और वर्ष में एक बार से अधिक चालना बने तो छह माह के लिए लायसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। ऑटो चालकों पर नकेल कसने के लिए ऑटो रिक्शा विनियमन योजना 2021 लागू कर दिया गया है।
तेज गति या खतरनाक तरीके से ऑटो चलाते हुए एक वर्ष में एक बार से अधिक चालान होने पर चालक का लायसेंस छह माह के लिए निलंबित किया जाएगा। इसी तरह दो बार से अधिक लालबत्ती होने पर वाहन निकालने पर भी छह माह के लिए लायसेंस निलंबित हो जाएगा।
निर्धारित यात्री क्षमता से अधिक को बैठाने और चालक की सीट पर यात्री को साथ बैठाने पर वाहन चालक के साथ-साथ वाहन स्वामी को भी दंडित किया जाएगा। पहली बार ऐसा करने पर कम से कम एक हजार रुपये का अर्थदंड लिया जाएगा। दोबारा या बार-बार ऐसा करने पर परमिट निरस्त कर दिया जाएगा। सरकार ने यह प्रविधान ऑटो रिक्शा विनियमन योजना 2021 में किया है, इसे प्रभावी कर दिया गया है।
विनियमन योजना राजपत्र में अधिसूचित
परिवहन विभाग ने आटो रिक्शा विनियमन योजना 2021 को राजपत्र में अधिसूचित करके प्रभावी कर दिया। इसमें सीएनजी ऑटो को प्राथमिकता के आधार पर परमिट स्वीकृत करने का प्रविधान किया है। ई-कार्ट व ई-रिक्शा को परमिट के लिए आवेदन की आवश्यकता नहीं तथा पंजीयन शुल्क व मोटरयान कर में छूट दी गई है।
मीटर को लेकर कार्रवाई का विरोध
ऑटो में मीटर को लेकर कार्रवाई का चालकों ने विरोध किया हैं।आरटीओ द्वारा पैसेंजर ऑटो में मीटर न होने से वाहन रोके कर कार्रवाई जा रही है। इसके विरोध में उज्जैन ऑटो चालक संघ जिला उज्जैन के तत्वावधान में ऑटो चालक कलेक्टर कार्यालय उज्जैन पहुंचे। कलेक्टर के नाम एसडीएम जगदीश मेहरा ज्ञापन दिया। ज्ञापन में तत्काल ऑटो चालकों को मीटर लगाने हेतु 31 दिसंबर 2022 तक का समय देने और कार्रवाई को रोकने की मांग की।
शहरी,गैर शहरी क्षेत्रों के अलग-अलग परमिट-रंग
- ऑटो रिक्शा को ऐसे परमिट पर संचालन के लिए रंग निर्धारित होंगे। शहरी क्षेत्र में इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा या सीएनजी, बायो ईंधन से संचालित ऑटो रिक्शा के लिए पीला हुड, ग्रीन बाडी और पेट्रोल-डीजल से संचालक ऑटो रिक्शा के लिए पीला हुड और काली बाडी होगी। शहरी क्षेत्र से भिन्न इलाकों के लिए पीला हुड और लाल रंग की बाडी रहेगी। अवैध संचालन पर नियंत्रण के लिए परमिट इलेक्ट्रानिक रूप से जारी किए जाएंगे और वाहन पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे।
- ऑटो रिक्शा में तीन से अधिक यात्रियों को ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी।
- शहरी और गैर शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग परमिट दिए जाएंगे।
- निर्धारित मार्ग या क्षेत्र में ही वाहन का संचालन हो इसकी जिम्मेदारी रिक्शा मालिक की होगी।
- निर्धारित मार्ग और ऑटो स्टैंड का विवरण भी रिक्शा पर लाल रंग से लिखना होगा।
- बैठक क्षमता में वृद्धि के लिए अतिरिक्त सीट नहीं लगवाई जाएगी। ऐसा पाए जाने पर परमिट निरस्त किया जाएगा।
- ऑटो रिक्शा में पुलिस अधीक्षक, यातायात पुलिस, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, एंबुलेंस, डायल 100, महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन आदि महत्वपूर्ण नवंबर लिखना होगा।