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मध्यप्रदेश में कोरोना की नई गाइड लाइन जारी

मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार 7 दिन में दोगुनी हो गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1712 नए संक्रमित मिले हैं। इसको देखते हुए सरकार ने आने वाले रविवार से बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम और खरगोन में संडे को लॉकडाउन का फैसला किया है। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में पिछले रविवार से ही इसे लागू किया जा चुका है। अब प्रदेश के 7 शहरों में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक 32 घंटे का लॉकडाउन रहेगा।

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जिन 13 जिलों में रोजाना 20 से ज्यादा कोरोना मरीज मिल रहे हैं, वहां के लिए कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। यहां गुरुवार से सिनेमा, स्वीमिंग पूल फिर बंद हो जाएंगे। रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे, पैकिंग कराकर घर ले जा सकेंगे। इन 13 जिलों में सार्वजनिक होली मनाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इनमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर के अलावा ग्वालियर, उज्जैन, विदिशा, उज्जैन, सागर, खरगोनन, बैतूल, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर व बड़वानी भी शामिल हैं।

सरकार ने ऐसे सभी जिले, जहां प्रतिदिन कोरोना के मामलों  की संख्या 20 से अधिक है, वहां विवाह समारोह और उठावना मृत्यु भोज आदि में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या को भी सीमित किया जा रहा है. ऐसे जिले, जहां पर कोविड के साप्ताहिक पॉजिटिव केस का प्रतिदिन औसत 20 से ज्यादा है, उन जिलों में शादी समारोह में 50 और शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति के सम्मिलित होने पर प्रतिबंध रहेगा. उठावना, मृत्यु भोज आदि कार्यक्रमों में भी 50 से अधिक लोग सम्मिलित नहीं हो सकेंगे.

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रेस्टोरेंट में बैठकर खा नहीं सकेंगे। हालांकि, टेक-अवे और होम डिलीवरी चालू रहेगी।

होली और शब-ए-बरात में सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी।

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स्विमिंग पूल, क्लब और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे।

शादी समारोह में 50 और शवयात्रा में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।

नाइट कर्फ्यू का समय 10 बजे की जगह 8 बजे करने पर क्राइसिस मैनजमेंट कमेटी फैसला लेगी।

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