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हत्या करने वाले को 10 साल का कठोर कारावास

अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। देवासगेट बस स्टैंड परिसर में बने होटल के गोदाम में मारपीट कर अधेड़ को मौत के घाट उतारने वाले आरोपी को न्यायालय ने 10 साल कठोर कारावास और ५ हजार अर्थदंड से दंडित किया है।

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मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ कुलदीप सिंह भदौरिया ने बताया 1 जनवरी 2024 को नरेश पिता खूबचंद केवट को मृत अवस्था में सिविल हॉस्पिटल लाया गया था। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। देवासगेट थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया। इस दौरान प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य लक्ष्मीनारायण ने कथन में बताया कि देवासगेट चौराहा स्थित बॉम्बे स्वीट्स होटल पर ३१ दिसंबर २०२३ की रात में वह, नरेश केवट, अभिषेक उर्फ राहुल जैन शराब पी रहे थे।

इसके बाद सभी खाना खाकर सो गए। रात करीब 12 बजे चिल्ला चोट और मारपीट की आवाज से उसकी नींद खुली तो राहुल लोहे के खोचे (पलटा) से नरेश के साथ मारपीट कर रहा था। नरेश फर्श पर गिर गया फिर भी राहुल मारपीट करता रहा। वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की वीडियो फुटेज देखने पर पता चला कि राहुल के साथ नरेश गंदा काम कर रहा था।

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राहुल ने इसका विरोध करते हुए मारपीट की थी। जिसमें नरेश गंभीर रूप से घायल हुआ था और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। मामले में देवासगेट पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर राहुल को गिरफ्तार किया था और जांच के बाद अभियोग पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था। डेढ़ साल चली सुनवाई के बाद अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार चंदेल ने फैसला सुनाते हुए आरोपी अभिषेक उर्फ राहुल जैन पिता नरेंद्र कुमार जैन निवासी महावीर नगर को 10 साल के कठोर कारावास और ५ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। पैरवी विशेष लोक अभियोजक मुकेश कुमार कुन्हारे ने की।

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