उज्जैन। वर्ष 2022 में एक व्यक्ति ने किशोरी को खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया व किसी को बताने पर जान से मारने की धौंस दी। कुछ समय बाद किशोरी गर्भवती हुई, उसने बच्ची को जन्म दिया। खाचरौद पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने आरोपी को दो अलग-अलग धाराओं में 12 वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा से दंडित किया।
अपर सत्र न्यायाधीश खाचरौद शोएब खान ने दुष्कर्म के आरोपी दिलीप गुर्जर पिता रामा गुर्जर निवासी मोकड़ी को धारा 376, 376-2 के, 376-2 एन व पास्को एक्ट, एससीएसटी एक्ट के अंतर्गत 10 वर्ष सश्रम एवं 10 हजार रुपए जुर्माना व अन्य धारा में 2 वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया।
पुलिस ने बताया कि वर्ष 2022 में दिलीप गुर्जर ने किशोरी को खेत पर पकड़ा व उसके साथ दुष्कर्म किया था। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। कुछ समय बाद किशोरी गर्भवती हुई और बाद में उसने बच्ची को जन्म दिया था। पुलिस ने मामले में जांच के बाद दिलीप के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। मामले में सजा के दौरान किशोरी के शिशु को अहम सबूत माना गया।