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आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की सजा

मामला : दुष्कर्म और अपहरण का

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अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन:नाबालिग बालिका से दुष्कर्म और अपहरण के प्रकरण में कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में 20 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा उस पर 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट मेें 2 साल तक चली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों के गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अपर सत्र न्यायाधीश सुनील मालवीय ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया है।

जिला अभियोजन अधिकारी राजेंद्र खांडेगर ने बताया कि नाबालिग से दुष्कर्म की यह वारदात 5 मार्च 2021 की है। इंगोरिया पुलिस थाने पर 6 मार्च को पीडि़ता के भाई ने आकर अपनी 16 वर्षीय बहन के गुम होने की शिकायत की थी।आशंका जताई थी कि उनके घर पिछले 8-9 महीने से काम कर रहा युवक बालिका का अपहरण कर ले गया है। इंगोरिया पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। करीब 15 दिनों बाद बालिका संदेही के कब्जे में पाई गई। पुलिस ने नाबालिग बालिका को अपहरण कर्ता के कब्जे से छुडाया।

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बालिका के बयान में यह बात सामने आई कि युवक ने पिछले दिनों कईं बार उससे दुष्कर्म किया। बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण सहित दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। कोर्ट में अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायाधीश ने आरोपी राहुल पिता बगदीराम कलेशिया उम्र 21 वर्ष निवासी खडोतिया को धारा 363, 366, 368, 376 (2) सहित पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

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