रेलवे के नए नियम जारी … वेटिंग टिकट का स्लीपर से फर्स्ट एसी में अपग्रेड बंद

वेटिंग टिकट अब सिर्फ दो क्लास ऊपर अपग्रेड होगा
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नईदिल्ली (एजेंसी) भारतीय रेलवे ने वेटिंग लिस्ट टिकट से जुड़े ऑटो अपग्रेड प्रक्रिया में बदलाव किए हैं। आईआरसीटीसी के अनुसार, स्लीपर क्लास के टिकट अब फर्स्ट एसी में अपग्रेड नहीं किए जाएंगे, भले ही बर्थ खाली हों।
अब तक, वेटिंग लिस्ट वाले यात्री का टिकट सीट अवेलेबल न होने पर बुकिंग की गई कैटेगरी से ऊपर की कैटेगरी में अपग्रेड कर दिया जाता था, लेकिन इस नियम को बदल दिया गया है। यह बदलाव ट्रेन में रिजव्र्ड कोचों में सीट बांटने को अधिक व्यवस्थित करने और हायर कैटेगिरी के कोचों में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किया गया है। सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉरमेशन सिस्टम इस नए नियम को लागू करने के लिए अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहा है।
पीएनआर और रिफंड के लिए नियम
अपग्रेड होने पर भी वेटिंग टिकट का पीएनआर नंबर वही रहेगा, जिसका उपयोग यात्रा विवरण ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। यदि अपग्रेड किया गया टिकट कैंसिल किया जाता है, तो रिफंड मूल बुकिंग क्लास (जैसे स्लीपर) के किराए के आधार पर होगा, न कि अपग्रेडेड क्लास के आधार पर।
यात्री यूं समझें अपग्रेडेशन को….
नए नियम के अनुसार, अब स्लीपर क्लास के टिकट को केवल दो श्रेणी ऊपर तक ही अपग्रेड किया जाएगा। उदाहरण के लिए- स्लीपर क्लास (एसएल) टिकट को अधिकतम थर्ड एसी (३ए) या सेकंड एसी (2ए) में अपग्रेड किया जा सकता है, लेकिन फस्र्ट एसी (1ए) में नहीं। इसी तरह, थर्ड एसी (3ए) के टिकट को अधिकतम फस्र्ट एसी (1ए) में अपग्रेड किया जा सकता है। पहले, अगर स्लीपर क्लास या अन्य लोअर क्लास के टिकट वेटिंग लिस्ट पर होते थे और हायर क्लास (जैसे 3ए, 2ए या 1ए) में सीटें उपलब्ध होती थीं, तो यात्रियों को ऑटोमेटिक फस्र्ट एसी (1ए) तक अपग्रेड किया जा सकता था।
वेटिंग टिकट सफर नहीं कर सकेंगे
इससे पहले भारतीय रेलवे ने 1 मई से वेटिंग टिकट के लिए नए नियम लागू किए थे। इनके अनुसार, वेटिंग लिस्ट टिकट वाले यात्रियों को अब स्लीपर या एसी कोच में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। जिन यात्रियों के टिकट वेटिंग लिस्ट में हैं, वे अब सिर्फ जनरल कोच में ही सफर कर सकेंगे। अगर कोई यात्री वेटिंग टिकट पर एसी या स्लीपर कोच में यात्रा करता हुआ पाया जाता है, तो उस पर जुर्माना लगेगा।