अगर निगम का टैक्स बकाया है तो आज जाइए जोन कार्यालय, सरचार्ज में छूट मिलेगी

जोन कार्यालयों पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन जारी

अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। अगर आपका संपत्तिकर और जल कर बकाया है तो आप इस पर लगने वाले सरचार्ज पर आज छूट हासिल कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको नगरनिगम के जोन कार्यालय पर पहुंचना होगा। नगरनिगम प्रशासन ने नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया है। यह छह जोन पर लगी हैं।
दरअसल निगम का करोड़ों रुपए का संपत्तिकर और जलकर बकाया है। इसकी वसूली के लिए शिविर भी लगाए जाते हैं, फिर भी बकाया नहीं आता। लोक अदालत में छूट की व्यवस्था रहती है, इसलिए लोग बड़ी संख्या में कर जमा करा देते हैं। इसी कड़ी में शनिवार को लोक अदालत लगाई गई है। इसके तहत यह छूट दी जा रही है।
संपत्तिकर और जलकर की राशि 10 हजार रुपए तक होने पर सरचार्ज 100 फीसदी माफ।
संपत्तिकर-जलकर की राशि 10 हजार से अधिक लेकिन 50 हजार से कम होने पर 75 फीसदी सरचार्ज माफ।
जलकर-संपत्तिकर की राशि 50 हजार से अधिक होने पर 50 फीसदी सरचार्ज माफ।
यह छूट एक वित्तीय वर्ष में एक बार ही दी जाएगी।









