राजपाल यादव एक्टिंग में माहिर, भरोसा करना मुश्किल: सीजेआई

चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता को 2 करोड़ रुपए जमा करने के लिए आखिरी बार 2 हफ्ते का समय दिया
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को 2 करोड़ रुपए जमा करने के लिए आखिरी बार दो हफ्ते का समय दिया है। यह रकम सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करनी होगी। अदालत ने अभिनेता को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का भी आदेश दिया है।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने राजपाल यादव के पुराने रवैये पर सवाल उठाते हुए उन पर भरोसा जताने में संदेह जाहिर किया। सीजेआई ने कहा, “उनके पुराने रवैये को देखते हुए कोई उन पर भरोसा कैसे कर सकता है? वे बॉलीवुड में ड्रामा और एक्टिंग करने में माहिर हैं। कोर्ट में भी वही कर रहे हैं।”
अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से राहत
सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी से मिली राहत जारी रखी है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि 2 करोड़ रुपए जमा करने की शर्त का पालन करना होगा।
कोर्ट ने अभिनेता को निर्देश दिया है कि वह तय समयसीमा के भीतर रकम सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा करें। साथ ही, पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश भी दिया गया है।
पुराने रवैये पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
सुनवाई के दौरान अदालत ने राजपाल यादव के पिछले रवैये को गंभीरता से लिया। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि अभिनेता के पुराने आचरण को देखते हुए उन पर भरोसा करना मुश्किल है।
अब मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। उस दौरान अदालत यह देखेगी कि अभिनेता ने रकम जमा करने और पासपोर्ट सरेंडर करने के निर्देशों का पालन किया या नहीं।









