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गिरफ्तारी या 30 दिन हिरासत में रहने पर PM-CM को छोड़ना होगा पद,अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया विधेयक

नई दिल्ली। अब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री अगर किसी ऐसे अपराध में गिरफ्तार होते हैं या 30 दिन से ज्यादा हिरासत में रहते हैं, जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, तो उन्हें पद छोड़ना होगा।

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गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में इस संबंध में तीन विधेयक पेश किए। विपक्ष ने इसका जोरदार विरोध किया और हंगामा किया। कांग्रेस, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी ने बिलों को संविधान विरोधी और न्याय विरोधी करार देते हुए वापस लेने की मांग की। यहां तक कि विपक्षी सांसदों ने शाह पर कागज के गोले तक फेंके।

विवाद बढ़ने पर गृह मंत्री ने इन बिलों को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेजने की बात कही।
सरकार ने तीनों बिल अलग-अलग इसलिए लाए हैं क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के नेताओं के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं।

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पहला बिल: 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 – केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू।

दूसरा बिल: गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025 – केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू।

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तीसरा बिल: जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 – जम्मू-कश्मीर पर लागू होगा।

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