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200 से अधिक डीजे संचालकों से पुलिस ने बांड भरवाए

निर्धारित सीमा से तेज आवाज में बजाए तो होगी कार्रवाई

अक्षरविश्व न्यूज:उज्जैन। कलेक्टर द्वारा ध्वनि प्रदूषण के मद्देनजर डीजे वाहनों को निर्धारित सीमा में स्पीकर बजाने के आदेश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने उक्त आदेश के तहत सभी थानों को निर्देशित किया कि उनके थाना क्षेत्रों से संचालित होने वाले डीजे वाहनों के मालिकों से बांड भरवाया जाए।

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पिछले माह एएसपी, सीएसपी ने पुलिस कंट्रोल रूम में डीजे संचालकों की बैठक आयोजित कर उन्हें शासन की गाइड लाइन और कलेक्टर के आदेश की जानकारी दी थी। साथ ही निर्देश दिए थे कि शासन द्वारा निर्धारित डीजे साउंड 70 डेसीबल से अधिक आवाज में स्पीकर न बजाएं।

यदि आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो डीजे संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद कुछ डीजे संचालक कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करते हुए निर्धारित डेसीबल से अधिक आवाज में स्पीकर बजा रहे थे।

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शिकायतें मिलने के बाद एसपी शर्मा ने सभी थानों के प्रभारियों को आदेश दिया कि अपने-अपने थाना क्षेत्रों से संचालित होने वाले डीजे वाहनों के संचालकों से बांड भरवाएं। शहर के विभिन्न थानों में अब तक 200 से अधिक डीजे संचालकों से बांड भरवाए जा चुके है। उक्त आदेश ग्रामीण थाना क्षेत्रों को भी दिए गए हैं। अब देखना है डीजे संचालक आदेश का कितना पालन करते हैं।

इनका कहना

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कलेक्टर ने डीजे साउंड निर्धारित डेसीबल में बजाने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधी डीजे वाहन संचालक पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए पुलिस द्वारा डीजे ऑपरेटर्स से बांड भरवाने की कार्रवाई की जा रही है।-प्रदीप शर्मा, पुलिस अधीक्षक

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