बिक्री कम हुई तो जांच के बाद दर्ज कराया केस
उज्जैन। एक व्यक्ति स्वयं को खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का सदस्य बताकर लोगों को बोर्ड की दुकानों पर विक्रय होने वाली सामग्री अनाधिकृत रूप से बेच रहा था। बोर्ड की बिक्री घटी तो जांच हुई जिसमें उक्त व्यक्ति द्वारा फर्जी तरीके से सामान बेचने की जानकारी सामने आई। बोर्ड के मैनेजर ने माधव नगर थाने में उसके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया।
पुलिस ने बताया कि नवीन सिंघल नामक व्यक्ति ने खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से कांटेक्ट कर बोर्ड का सामान विक्रय करने का एग्रीमेंट वर्ष 2014-15 में किया था। उसका एग्रीमेंट समाप्त हो गया उसके बावजूद भी नवीन सिंघल द्वारा अनाधिकृत रूप से खादी ग्रामोद्योग का सामान विक्रय किया जा रहा था जिससे बोर्ड के ऑर्डर और बिक्री में कमी आने लगी। वर्ष 2019 से 2024 तक नवीन सिंघल लगातार बिना एग्रीमेंट के खादी ग्रामोद्योग का सामान बेचता रहा। वह स्वयं को म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का सदस्य बताता था। बिक्री घटने पर बोर्ड द्वारा जांच कराई गई जिसमें पता चला कि नवीन सिंघल उज्जैन में अनाधिकृत रूप से खादी ग्रामोद्योग के सामान की खरीदी बिक्री कर रहा है। मामले में बोर्ड मैनेजर अजीत पिता आर.एन. प्रजापति अरविंद विहार भोपाल ने नवीन सिंघल के खिलाफ धारा 420 के तहत केस दर्ज कराया।