एसआईआर: घबराएं नहीं, अगर 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है नाम तो दस्तावेज तैयार रखें

अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। 2003 की वोटरलिस्ट के आधार पर हो रहे एसआईआर काम में कई मतदाताओं के नाम नहीं मिल रहे हैं। ऐसे मतदाताओं को घबराने की जरूरत नहीं हैं, अगर उनका नाम नहीं मिल रहा है तो उन्हें कुछ दस्तावेज देने होंगे। इस आधार पर उनका नाम सूची में शामिल कर लिया जाएगा।
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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश में शहर में भी एसआईआर का काम 4 नवंबर से शुरू किया गया है। हालांकि गणना पत्रक देरी से छपने के कारण यह काम 10नवंबर के बाद ही गति पकड़ सका है। फॉर्म वितरण करने के बाद बीएलओ को सबसे बड़ी समस्या 2003 की लिस्ट में वोटर का नाम तलाशने में आ रही है।
यह परेशानी उन मतदाताओं को ज्यादा आ रही है, जो नई कॉलोनियों में रह रहे हैं। पिछले 25 साल में देवासरोड, इंदौर रोड, आगर रोड और मक्सीरोड पर कई कॉलोनियां बनी हैं, इनमें बड़ी संख्या में लोग रहने भी आ गए हैं। इनमें से अधिकतर पहले किरायेदार थे और अब इन्हें ही सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि मकान बदलने से उनका मतदान केंद्र भी बदल गया और कइयों को 2003 के मतदान केंद्र की जानकारी नहीं हैं। ऐसे मतदाता नाम कटने के डर से आशंकित हैं। ऐसे मतदाताओं को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कुछ दस्तावेज देकर नाम कंटीन्यू कराया जा सकता है। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं का वर्गीकरण किया है।
यह दस्तावेज रहेंगे मान्य
1- किसी केंद्रीय / राज्य सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम के नियमित कर्मचारी/ पेंशनर का पहचान पत्र/ पेंशन भुगतान आदेश
2- भारत में किसी सरकारी/ स्थानीय निकाय/ बैंक, डाकघर,एलआईसी,सार्वजनिक उपक्रम द्वारा 1 जुलाई 1987 से पूर्व जारी कोई पहचान पत्र प्रमाणपत्र
3- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र
4- पासपोर्ट
5- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से जारी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र
6- सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र
7- वन अधिकार प्रमाण-पत्र
8-सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी,एसटी न अन्य जाति प्रमाण-पत्र
9- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर
10- राज्य, स्थानीय निकाय द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर
11- सरकार द्वारा जारी भूमि, मकान आवंटन प्रमाण-पत्र
12- आधार (निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार )
किस मतदाता को देने होंगे कौन-से दस्तावेज
अगर मतदाता का जन्म 1 जुलाई 1987 के पहले हुआ है तो जन्मतिथि और जन्मस्थान की पुष्टि के लिए ऊपर बताए दस्तावेज में से कोई एक देना होगा।
यदि जन्म भारत में 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो जन्मतिथि और जन्मस्थान को प्रमाणित करने के दस्तावेज देने होंगे। साथ ही माता-पिता के जन्मस्थान और जन्मतिथि का दस्तावेज भी देना होगा।
यदि जन्म भारत में 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ हो तो स्वयं की जन्म तिथि और जन्म स्थान की पुष्टि के के साथ माता-पिता की जन्मतिथि और जन्म स्थान को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज देने होंगे।
यदि माता-पिता में कोई एक भारतीय नहीं है तो उनके वैध वीजा और पासपोर्ट की प्रति देनी होगी।
भारत के बाहर जन्म होने पर विदेश में स्थित भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण प्रमाणपत्र देना होगा।









