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इंदौर के बड़े कारोबारी के ठिकानों पर CBI की रेड

इंदौर-मुंबई-बेगलौर में सीबीआई के छापे

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इंदौर के उद्योगपति ने की बैंकों के साथ 188 करोड़ की धोखाधड़ी

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने शहर के बड़े कारोबारी उमेश सहारा सहित उसके सहयोगियों पर 188.35 करोड़ के घोटाले के केस दर्ज किया है। सीबीआइ की एक टीम ने बुधवार को शहरा के मुंबई,इंदौर,बैंगलुरु सहित छह ठिकानों पर छापे भी मारे। एजेंसी ने सभी जगहों पर फर्जीवाड़े से जुड़े दस्तावेज जब्त किए और कुछ लोगों से पूछताछ भी की।

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सीबीआइ एसपी एमवी श्रुति के मुताबिक बैंक ऑफ बड़ौदा के डीजीएम राजेश डी.शर्मा ने 29 मई दो 2021 को मैसर्स रुचि ग्लोबल लिमिटेड और उसके कर्ताधर्ता उमेश सहारा (ओल्ड पलासिया एबी रोड़ इंदौर) साकेत बड़ौदिया (मालीपुरा मैनरोड़ इंदौर) आशुतोष मिश्रा स्कीम-114 एवं अन्य के खिलाफ फर्जीवाड़ा की शिकायत दर्ज करवाई थी।

बैंक अफसरों ने बताया कि 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2017 की अवधि के दौरान डायवर्सन, सट्टा,लेनदेन,कंसोर्टियम बैंक खातों में बिक्री की रुटिंग ने करने और सात सिस्टर कंपनियों के साथ लेनदेन में गड़बड़ी कर उधार देने वाले बैंक पंजाब नेशनल बैंक,जम्मू एंड कश्मीर बैंक,देना बैंक,ऑरियंट बैंक ऑफ कॉमर्स सहित अन्य के साथ गबन किया। एसपी के मुताबिक सीबीआइ ने मामले की जांच की और 14 जून को के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया।

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सीबीआइ अफसरों के मुताबिक आरोपितों पर धारा 420,120बी,13(2) आरडब्ल्यू,13(1) डी के तहतस केस दर्ज किया है। आरोप है कि घोटाले में अफसर भी शामिल है। मामले की निरीक्षक नजीम खान को मामले की जांच सौंपी है। खान की निगरानी में छह टीमें बना कर आरोपितों के ठिकानों पर छापे मारे गए थे।

3 शहरों में मारे छापे
सीबीआई के द्वारा इस धोखाधड़ी की जांच को गति देते हुए इस कंपनी के 3 शहरों में 6 कार्यालयों पर छापामार कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई मुंबई-बैंगलौर के साथ इंदौर में की गई है। इस कार्रवाई में इन तीनों शहरों से धोखाधड़ी के दस्तावेज बरामद करने का कार्य किया जा रहा है। सीबीआई के अधिकारियों के द्वारा स्थानीय पुलिस को सुरक्षा के लिए साथ में लेकर आज सुबह से जांच की कार्रवाई शुरू की गई।

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