प्रदेश में कहीं भी खोलो खाता, इसमें एक साथ जमा होंगे 40 लाख रु.

By AV NEWS

बैंक खातों को लेकर चुनाव आयोग के नए निर्देश, चुनावी खर्च पर रहेगी अफसरों की निगाहें

प्रदेश में कहीं भी खोलो खाता, इसमें एक साथ जमा होंगे 40 लाख रु.

अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन:विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को अपनी विधानसभा विधानसभा या जिले में बैंक खाता खोलना जरूरी नहीं है। उम्मीदवार प्रदेश के किसी भी जिले में किसी निजी, सहकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में भी खाता खोल सकते हैं। यह खाता उम्मीदवार के सिंगल नाम या एजेंट के साथ संयुक्त नाम से हो सकता है। लेकिन, परिवार के सदस्यों के साथ नहीं खोला जा सकेगा।

नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 5 दिन का समय शेष रह गया है। बैंकों में चुनाव लडऩे के लिए दावेदारी करने वालों के बैंक खाते खोलने वालों की भीड़ जुटने लगी है। इस बीच भारत निर्वाचन आयोग ने बैंक खातों को लेकर स्पष्ट किया है कि निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से बैंक खाता या तो उम्मीदवार के नाम से या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के साथ संयुक्त नाम से खोला जा सकता है, लेकिन यह बैंक खाता प्रत्याशी के परिवार के किसी सदस्य या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त नाम से नहीं खोला जा सकेगा।

जो उसका निर्वाचन अभिकर्ता नहीं है। निर्वाचन व्यय के लिए खोला जाने वाला खाता प्रत्याशी द्वारा राज्य में कहीं भी खोला जा सकेगा। खाता राष्ट्रीयकृत, निजी अथवा सहकारी बैंक या डाक घरों में भी खोला जा सकता है।

चुनावी खाते से ही हर ट्रांजेक्शन

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी को निर्वाचन कार्यों पर उपगत किए जाने वाले सभी व्यय प्रत्याशी की अपनी निधि सहित, निधि का स्त्रोत चाहे जो भी हो, इस बैंक खाते में ही डालना होगा। अभ्यर्थी चाहे तो आयोग द्वारा तय की गई चुनाव खर्च की सीमा के बराबर पूरी राशि एक साथ इस बैंक खाते में जमा कर सकता है। आयोग ने एक उम्मीदवार के लिए चुनाव खर्च की सीमा चालीस लाख तय कर रखी है। अभ्यर्थी के वर्तमान खाते का उपयोग निर्वाचन व्यय के लिए नहीं किया जा सकेगा। निर्वाचन व्यय के उद्देश्य से उसे पृथक से बैंक खाता खोलना ही होगा। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अभ्यर्थी द्वारा सभी निर्वाचन व्यय पृथक से खोले गए बैंक खाते से ही किए जाएंगे।

अब 10 हजार तक के पेमेंट हो सकेंगे नगद

आयोग के मुताबिक अभ्यर्थी अपने निर्वाचन व्ययों का भुगतान निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गये खाते से एकाउंट पेई चेक या ड्राफ्ट अथवा क्रञ्जत्रस् या हृश्वस्नञ्ज से ही कर सकता है। अभ्यर्थी द्वारा पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति अथवा इकाई को खर्च के किसी मद के लिए चुकाई जाने वाली रकम 10 हजार रुपए से अधिक नहीं है तो ऐसे खर्च का भुगतान वह नगद राशि के रूप में भी कर सकेगा लेकिन उसे इस राशि का भुगतान भी निर्वाचन खर्च के उद्देश्य से पृथक से खोले गए बैंक खाते से निकालने के बाद ही किया जा सकेगा।

जमा और निकासी नहीं तो संदेह के दायरे में

आयोग ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन के परिणामों की घोषणा के तीस दिनों की अवधि के भीतर दाखिल किए जाने वाले निर्वाचन व्यय लेखे के साथ इस बैंक खाते की विवरणी की स्व-प्रमाणित प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी।

निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नामांकन से पहले यदि अलग से बैंक खाता नहीं खोला गया है या बिना इस बैंक खाते में जमा किए कोई अन्य राशि खर्च की गई है तो यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी ने अपेक्षित रीति के अनुसार खाते का रखरखाव नहीं किया है। आयोग के मुताबिक यदि अभ्यर्थी ने बैंक खाता नहीं खोला है अथवा बैंक खाता संख्या की सूचना नहीं दी है तो रिटर्निंग अधिकारी आयोग के अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए ऐसे प्रत्येक अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेंगे।

Share This Article