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पुलों पर अब तक नहीं लगे तार, वाहन चालकों की मुसीबत बरकरार

चायना डोर की खरीदी बिक्री की तो 188 का केस दर्ज होगा

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अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन मकर संक्रांति पर्व के पहले से पतंगबाजों द्वारा पतंग उड़ाना शुरू हो चुका है। पुलिस-प्रशासन द्वारा इस वर्ष भी चायना डोर से पतंगबाजी पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही खरीदी-बिक्री करने वालों पर धारा 188 का केस दर्ज करने के निर्देश जारी किये गये हैं। महाकाल थाना पुलिस की टीम ने शुक्रवार रात तोपखाना क्षेत्र में पतंग दुकानों की सर्चिंग की और व्यापारियों को चायना डोर नहीं बेचने की हिदायत भी दी वहीं दूसरी ओर पुलों से गुजरने वाले वाहन चालकों के बचाव के लिये अभी तक पोल पर तार नहीं बांधे गये हैं।

जीरोपाइंट ब्रिज पर स्कूटी से कोचिंग जाते समय इंदिरा नगर में रहने वाली छात्रा का ब्रिज के ऊपर चायना डोर की चपेट में आने से गला कटने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। चायना डोर से पतंगबाजी आमजन के साथ ही पक्षियों के लिये भी घातक होती है।

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पुलिस प्रशासन द्वारा इस पर प्रतिवर्ष की तरह प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं जिन थाना क्षेत्रों में डोर व पतंग का अधिक व्यवसाय होता है वहां के प्रभारियों को निरंतर सर्चिंग व व्यापारियों को समझाईश देने के निर्देश भी दिये गये हैं। बीती रात महाकाल थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ तोपखाना क्षेत्र की पतंग दुकानों पर पहुंचे और व्यापारियों को समझाईश दी गई। पुलिस ने बताया कि चायना डोर विक्रय करते पकड़े जाने अथवा चायना डोर से पतंगबाजी करते पकड़ाने पर संबंधित के खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज किया जायेगा।

दुकान पर फ्लैक्स लगाएं

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पुलिस ने पतंग डोर व्यवसायियों को निर्देशित किया है कि दुकानों पर चायना डोर विक्रय नहीं होने संबंधित फ्लेक्स लगाएं साथ ही ग्राहकों को भी चायना डोर का उपयोग नहीं करने के लिये कहा।

इसलिये जरूरी ब्रिज पर तार लगाना
चायना डोर पतंगबाजी करने वालों की पतंग कटने के बाद ब्रिज पर अटक जाती है जिसकी डोर में दो पहिया वाहन चालक उलझकर घायल होते हैं। ऐसी घटनाएं हरिफाटक ब्रिज, जीरोपाइंट ब्रिज, चिंतामन ब्रिज के साथ ही फ्रीगंज व अन्य पुलों पर पूर्व में घटित हो चुकी हैं। नगर निगम द्वारा संक्रांत पर्व के पूर्व ब्रिज पर लगे विद्युत पोल पर तार बांधा जाता है ताकि पतंग की डोर पुल पर न आए।

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