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बिना अनुमति इस्तेमाल नहीं होंगे Amitabh Bachchan के फोटो और आवाज

अमिताभ बच्चन की अनुमति के बिना उनके नाम, छवि या आवाज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अभिनेता की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।अदालत ने फ़्लैग की गई सामग्री को हटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को भी निर्देश दिया।

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न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कहा, “यह गंभीरता से विवादित नहीं हो सकता है कि वादी एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है और विभिन्न विज्ञापनों में भी इसका प्रतिनिधित्व किया जाता है।” उसकी अनुमति।

अमिताभ बच्चन, 80, जिन्हें “बिग बी” के नाम से जाना जाता है, ने अपने “नाम, छवि, आवाज और व्यक्तित्व विशेषताओं” की रक्षा करने की मांग करते हुए “बड़े पैमाने पर दुनिया के खिलाफ” एक याचिका के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

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“जो चल रहा है, मैं बस उसका आभास दे रहा हूं। कोई टी-शर्ट बना रहा है और उन पर अपना चेहरा लगाने लगा है। कोई अपना पोस्टर बेच रहा है। किसी ने जाकर एक डोमेन नाम amitabhbachchan.com पंजीकृत किया है। यही कारण है कि हम आ गए हैं,” श्री बच्चन के लिए पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने तर्क दिया था।

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