प्राणघातक हमले के मामले में दोषी को 5 साल की सजा

प्राणघातक हमले के मामले में दोषी को 5 साल की सजा

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन:अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार चंदेल ने प्राणघातक हमले के मामले में गुरुवार को सजा सुनाई। आरोपी खुशवंत सिंह उर्फ डब्बू पिता शिवमंगल भदौरिया को आईपीसी की धारा 307 में दोषी साबित होने पर 5 साल का सश्रम कारावास हुआ है। कोर्ट ने उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उपसंचालक अभियोजन डॉ. साकेत व्यास ने बताया घटना 27 अगस्त 2021 की रात 12:30 बजे की है।

पंवासा थाना क्षेत्र में रहने वाला अरूण को उसका दोस्त कालू एक्टिवा से घर छोडऩे गया था वह पंवासा मल्टी पर पहुंचा तो वहां खुशवंत सिंह किसी महिला से बात कर रहा था। कालू ने खुशवंत को देखा तो वह कालू को गालियां देने लगा। गालियां देने से मना किया तो उसने चाकू निकालकर पेट में वार कर दिया था।

घटना में कालू को प्राणघातक चोंटें लगी थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अभियोजन के तर्कांे से सहमत होकर आरोपी खुशवंत को 3 साल की सजा सुनाई। मामले में पैरवी अपर लोक अभियोजन पंकज जैन द्वारा की गई।

Related Articles

close