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तीन आरोपियों को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा

उधार रुपये नहीं लौटाने पर किया था प्राणघातक हमला

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अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन:उधार रुपए वापस मांगने पर हुई कहासुनी के बाद तीन बदमाशों ने मिलकर एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से प्राणघातक हमला किया जिसकी सुनवाई के बाद कोर्ट द्वारा तीनों आरोपियों को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है।27 फरवरी को विवेक कुमार चन्देल अष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी मनोहर, अनिल अजमेरा, रतन को धारा 324 भादवि में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000 रुपए अर्थदंड आदि की सजा से दंडित किया गया है।

यह था मामला

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थाना चिंतामण गणेश के अपराध क्रमांक 195/03.10.2022 धारा 307,452, 294,34 भादवि के प्रकरण में फरियादी राजाराम द्वारा आरोपी मनोहर को पूर्व में मकान बनाने के लिए 10,000 रुपए उधार दिए थे, उक्त रुपए वापस मांगन पर दोनों में कहासुनी हो गई। इस पर आरोपी मनोहर अपने साथी रतन व अनिल के साथ फरियादी के घर गया व उसे गालियां देने लगा, मना किया तो आरोपी रतन ने वहां रखी कुल्हाड़ी से राजाराम को जान से मारने की नियत से सीने पर गंभीर वार कर चोंट पहुंचाई गई, द्रोपतीबाई व कुलदीप द्वारा बीचबचाव किया तो मनोहर व अनिल ने डंडे से वार कर घायल कर दिया गया।

साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को सजा

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प्रकरण मे साक्ष्य के आधार पर आरोपी मनोहर पिता हरिराम अजमेरा जाति माली उम्र 26 साल निवासी चांदमुख, अनिल अजमेरा पिता हरिराम उम्र 24 साल निवासी चांदमुख हाल मरीमाता के पीछे इंदौर, रतन पिता बाबूलाल पंथी उम्र 21 साल निवासी पियराखेड़ी थाना दीपनाखेड़ी जिला विदिशा हाल मरीमाता मंदिर के पीछे इंदौर को गिरफ्तार किया जाकर अनुसंधान पूर्ण कर चालान प्रस्तुत कर न्यायालय में विचारण किया गया। प्रकरण में निर्णय दिनांक 27 फरवरी को अष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपियों को सश्रम कारावास व 500-500 रुपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया।

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