करदाताओं को सुविधा : GST में पहली बार रिटर्न अपडेट का अवसर

अक्षरविश्व न्यूज. उज्जैन:जीएसटी करदाताओं को सुविधा बड़ी सुविधा दी गई है। जीएसटी में पहली बार सरकार ने रिटर्न 3- बी सुधारने का मौका दिया है। हालांकि कौन से महीने का रिटर्न करदाता संशोधित कर सकेंगे, यह सरकार ही तय करेगी। जिन करदाताओं को ये सुविधा दी जा रही है, वे जीएसटी पोर्टल पर देख सकते हैं। इसके लिए 27 अप्रैल तक विंडो खुली रहेगी।

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जीएसटी के ऐसे करदाता जिनके रिर्टन में जीएसटी के ऑनलाइन प्रोग्राम की टेक्निकल प्राब्लम के कारण विसंगतिया थी,उन्हे रिटर्न अपडेट का अवसर दिया जा रहा है। दरअसल, पोर्टल पर समस्या आती थी कि रिटर्न में जो आंकड़े डाले जाते थे और जो सेव होते थे, वह रिटर्न अपलोड होने के बाद बदल जाते थे। इसे लेकर कई दिनों से लगातार शिकायत सामने आ रही थी। कई करदाताओं ने राहत के लिए सरकार से निवेदन भी किया था। कुछ ने रिटर्न में सुधार के लिए न्यायालय और जीएसटी काउंसिल की शरण ली। इसके बाद सरकार ने जीएसटी में पहली बार रिटर्न अपडेट का अवसर दिया है।

सरकार पेनल्टी और इंटरेस्ट माफ करने का कह रही है लेकिन इसके अन्य परिणामों पर विचार नहीं किया गया है। सरकार को स्पष्ट करना होगा कि रिटर्न में सुधार के बाद क्या वार्षिक रिटर्न को भी ठीक करने का मौका मिलेगा और यदि कोई प्रकरण इसके चलते शुरू हुआ है तो उसमें क्या किया जा सकता है। जिन करदाताओं को परेशानी है, वे क्षेत्रीय जीएसटी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या जीएसटी पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं।

नोटिस में स्पष्टता नहीं

कर सलाहकार पीके दास के अनुसार बताया सभी मामले जीएसटी पोर्टल से जुड़ी समस्याओं के हैं। सरकार ने विधा देने से पहले इस बात पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि इन रिटर्न में यदि विभाग ने कोई नोटिस जारी किए हों या असेसमेंट करते हुए कोई डिमांड निकाली हो तो उसका क्या होगा।

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