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मेट्रो ट्रेन के लिए गाइडलाइन जारी: पालतू पशु-पक्षी के साथ सफर नहीं कर सकेंगे

इमरजेंसी बटन दबाने पर 10 हजार जुर्माना, स्टेशन और ट्रेन में थूकने पर 200 फाइन

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अक्षरविश्व न्यूज भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मेट्रो ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। जिस तरह हवाई यात्रियों के नियम होते हैं लगभग वैसा ही नियम मेट्रो में लागू होगा। मेट्रो ट्रेन में यात्री पालतू पशु-पक्षी के साथ सफर नहीं कर सकेंगे। इसी तरह बेवजह इमरजेंसी बटन दबाने पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। यात्री अपने साथ पेट्रोल-डीजल, हथियार, खुले बीड़ी-सिगरेट, माचिस-लाइटर, गुटखा, तंबाकू, सूखा नाश्ता भी नहीं ले जा सकते है। मोबाइल या स्मार्ट वॉच की परमिशन है लेकिन ड्रोन, सैटेलाइट फोन, पोर्टेबल और रेडियो संचार उपकरण, कैमरा ले जाने की मनाही है।

 

25 किलो वजन का सामान ही ले जा सकेंगे
संक्रामक रोग से ग्रसित व्यक्ति, मानसिक रूप से परेशान और असंयमी, शराबी पैसेंजर सफर नहीं कर सकेगा। विमान की तरह ही इसमें सामान का वजन भी तय है। मेट्रो में आप अधिकतम 25 किलो वजनी सामान ही ले जा सकते हैं। स्टेशन परिसर या मेट्रो में थूकने पर 200 रुपए जुर्माना लगेगा।

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सभी 8 स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों से नजर

भोपाल में मेट्रो का प्रायोरिटी कॉरिडोर सुभाष नगर से एम्स तक है। इस दौरान कुल 8 स्टेशन- सुभाष नगर, केंद्रीय स्कूल, डीबी मॉल, एमपी नगर, रानी कमलापति, डीआरएम ऑफिस, अलकापुरी और एम्स हैं। इन सभी स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जो यात्रियों पर नजर रखे हुए हैं। मेट्रो ट्रेन में भी सीसीटीवी सर्विलांस है। हर हरकत कैमरे में कैद हो रही है। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश की सिक्योरिटी कंपनी के ढाई सौ गार्ड भी तैनात किए गए हैं। पहले और दूसरे दिन कुछ यात्रियों ने गाड्र्स के गलत व्यवहार की शिकायत भी मेट्रो अफसरों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से की है।

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