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हवाई किराए में मनमानी हुई तो दखल देंगे : सुप्रीम कोर्ट

शीर्ष कोर्ट ने मनमाने किराए को गलत कहा केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया

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नईदिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह त्योहारी सीजन में हवाई किराए में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव में दखल देगा। कोर्ट ने कहा कि किराये में मनमानी यात्रियों का शोषण है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने निजी विमानन कंपनियों द्वारा हवाई किराया और लगाए जाने वाले अन्य शुल्कों में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए बाध्यकारी नियामक दिशा- निर्देश बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। पीठ ने मामले में केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को नोटिस भी जारी किया।

 

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