दिल्ली हाई कोर्ट से उमर खालिद को राहत, 3 दिन की अंतरिम जमानत मंजूर

2020 दिल्ली दंगा मामले के आरोपी उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें मां की सर्जरी के चलते तीन दिन की अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया है।
हाई कोर्ट की पीठ ने आदेश दिया कि उमर खालिद 1 जून 2026 से 3 जून 2026 तक निर्धारित शर्तों के साथ जेल से बाहर रह सकेंगे। बताया गया है कि उनकी मां की सर्जरी 2 जून को होनी है।
उमर खालिद ने अदालत में 15 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के साथ-साथ मां की सर्जरी से पहले और बाद में उनके साथ रहना जरूरी है।
इससे पहले निचली अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया। सुनवाई के दौरान पुलिस पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि सर्जरी गंभीर नहीं है और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद हैं।
अदालत ने जमानत देते हुए कुछ शर्तें भी तय की हैं। आदेश के मुताबिक, उमर खालिद दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकेंगे और अस्पताल के अलावा किसी अन्य जगह जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही उन्हें केवल एक मोबाइल नंबर इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है।









