ट्रेन में सफर करने से पहले जान लें ये नए नियम, नहीं तो देना पड़ सकता है भारी जुर्माना

रेलवे ने पुराने शुल्क में की भारी-भरकम बढ़ोतरी

अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। रेलवे ने अपने पुराने शुल्क में भारी-भरकम बढ़ोतरी कर दी है। ट्रेन में अब तय वजन से ज्यादा लेकर चलने पर 2 हजार रुपए की पैनल्टी लगाई जाएगी।
रेलवे ने यह नियम दो दिन पहले लागू किए हैं।
अभी एसी फर्स्ट में 70, सेकंड एसी में 50, थर्ड एसी में 40 और स्लीपर क्लास में भी 40 किलो लगेज लेकर चला जा सकता है। जनरल क्लास में यह वजन 35 किलो निर्धारित है।
नए नियमों के मुताबिक बगैर टिकट चलने पर अब 250 की बजाय 500 रुपए चुकाने होंगे। इसी तरह किसी ओर के टिकट पर यात्रा करने पर भी इतना ही दंड लगाया जाएगा।
हैवी लगेज लेकर चलने पर 2 हजार रुपए की पैनल्टी लगेगी। शराब पीने, न्यूसेंस करने पर 1 हजार और दोबारा करने पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
रेल यात्रा के दौरान स्मोकिंग करने पर 2 हजार, पैसेंजर एरिया में अनाधिकृत प्रवेश करने पर 500 और महिला डिब्बे या रिजर्व कोच में पुरुष के घुसने पर 2500 रुपए की पैनल्टी लगेगी। खतरनाक सामान लेकर चलने पर न्यूनतम 10 हजार रुपए, दोबारा करने पर 2 हजार रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा।









