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स्कूलों के 50 मीटर दायरे में जंक-फूड नियम सख्त होंगे

खाद्य सुरक्षा विभाग ने जारी किया नया ड्राफ्ट

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नईदिल्ली, एजेंसी। देश में स्कूल और उसके 50 मीटर के दायरे में ज्यादा नमक, चीनी और फैट वाले खाद्य पदार्थ बेचने पर 2020 से रोक है। लेकिन 6 साल बाद भी यह साफ नहीं था कि किन चीजों को इस नियम में शामिल किया जाए।

इसे स्पष्ट करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने नए नियमों का ड्राफ्ट जारी किया है। इसके तहत पैकेट में मौजूद नमक, चीनी और फैट की मात्रा के आधार पर तय होगा कि कोई खाद्य पदार्थ बेचने योग्य है या नहीं। फिलहाल चिप्स, बिस्किट, नमकीन और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजों पर सीधे रोक नहीं है। मौजूदा नियम स्कूल की कैंटीन, मेस, हॉस्टल और गेट के 50 मीटर तक ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री और बच्चों को आकर्षित करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाते हैं। नए नियमों में तय होगा कि नमक, चीनी या फैट की कितनी मात्रा वाले खाने को सेहत के लिए नुकसानदायक माना जाएगा।

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