रात 10 बजे बाद नहीं बजेगा डीजे साइलेंस जोन में रूल पर सख्ती

नवरात्र : ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के पुलिस अफसरों ने भरवाए बांड
अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। अपने कर्कश शोर से आमआदमी को परेशान करने वाले डीजे साउंड को त्योहारी सीजन में सख्ती के दायरे में लाया जा रहा है। रात 10 से सुबह 6 बजे तक डीजे नहीं बजेंगे। साइलेंस जोन में तय मानकों का पालन करना होगा। ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। डीजे संचालकों से रविवार को बांड भरवाए गए।
नवरात्र से पहले ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए थाना क्षेत्रों में डीजे एवं साउंड संंचालकों के साथ अफसरों ने मीटिंग की और उन्हें नियमों के पालन की समझाइश दी। दरअसल, शहर में डीजे के कानफोडू शोर से लोग परेशान हो रहे हैं। जुलूस,चल समारोह में तो यह इस तरह बजते हैं कि आसपास के भवनों के कांच आवाज करने लगते हैं। कमजोर दिल वालों की तो धड़कन बढ़ जाती है। इन सब स्थितियों को देखते हुए ही यह मीटिंग बुलाई गई थी।
यह तय हुआ
सार्वजनिक स्थानों पर डीजे 75 डेसीबल से अधिक पर नहीं बजेंगे।
साइलेंस जोन जैसे अस्पताल आदि के 100 मीटर में डीजे बजाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की परमिशन जरूरी होगी।
साइलेंस जोन और संवेदनशील इलाके में ध्वनि प्रदूषण सहन नहीं किया जाएगा।
डीजे एवं साउंड सिस्टम का उपयोग रात 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं किया होगा।
डीजे संचालक मर्यादित, सभ्य गीत-संगीत का ही प्रसारण करेंगे।
किसी भी धर्म, जाति और संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले गीत या सामग्री का प्रसारण नहीं होगा।









