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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष के कठोर कारावास

8 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया

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अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। विशेष न्यायाधीश कमलेश सनोडिया (पॉक्सो) ने नाबालिग से ज्यादती करने वाले एक आरोपी को 20 साल का कारावास दिया है। उस पर 8 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। बगैर बताए घर से गई पीडि़ता के पिता ने 4 अप्रैल 2025 को आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। महिदपुर रोड पुलिस ने नाबालिग को ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी को गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायाधीश अभियोजन के तर्क से सहमत थे।

उपनिदेशक राजेंद्र खांडेगर ने बताया कि दीपक पिता शंकरलाल (23), निवासी कन्याशाला मार्ग महिदपुर रोड, को पॉक्सो एक्ट की धारा 5एल/6 में 20 साल का कठोर कारावास दिया गया है।

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दरअसल, पीडि़ता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी 16 साल की छठी क्लास में पढऩे वाली बेटी ४ अप्रैल २०२५ को कहीं चली गई है। वह रात्रिभोजन के बाद घर में सोई थी। परिवार भी सोया था। सुबह परिवार उठा तो बेटी नहीं थी। आसपास के लोगों ने बताया कि दीपक पिता शंकर बैरवा को नाबालिग से बात करते देखा गया है। वह भी अपने घर पर नहीं था। उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी।

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