मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग से छेड़छाड़, आरोपी को 3 साल जेल

उज्जैन। मानसिक रूप से कमजोर किशोरी से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को तराना न्यायालय ने तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर २५०० रुपए अर्थदंड भी लगाया है। घटना के दिन सड़क किनारे खेत से नाबालिग की चीखने की आवाज सुनकर राहगीर मदद के लिए पहुंचे तो आरोपी भाग गया था। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विमलकुमार सिंह ने की।
उप निदेशक अभियोजन राजेंद्रकुमार खांडेगर ने बताया तराना की अपर सत्र न्यायाधीश प्रेमा साहू ने शाजापुर के सतगांव निवासी शिवा उर्फ शिवनारायण को 3 वर्ष का कारावास व 2,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दरअसल, माकड़ौन थाने में 11 जुलाई 2024 को महिला ने रिपोर्ट लिखाई थी कि उसकी नाबालिग बेटी मानसिक कमजोर है। घटना दिनांक को शिवा उर्फ शिवनारायण उसे घर पर खाना बनाने के लिए बाइक से लेकर गया था।
रात 8 बजे बाद घर आए पुलिसकर्मियों ने बताया उनकी बेटी थाने पर है।बेटी से पूछा तो उसने बताया शिवा ने शराब पी, पाउच लिया। रास्ते में बाइक रोकी और सड़क किनारे खेत पर ले जाकर शारीरिक छेड़छाड़ की।किशोरी ने शोर मचाया तो राहगीर मदद के लिए आए तो शिवा मौके से भाग गया। राहगीरों ने फोन लगाकर डायल-100 को बुलाया। पुलिस ने नाबालिग के न्यायालय में बयान दर्ज करवाए और रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी और विवेचना के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन और बचाव पक्ष के तर्क सुनने के बाद आरोप सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रेमा साहू ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट में तीन साल कारावास और 1000 रुपए, महिला का यौन उत्पीडऩ करने पर एक-एक वर्ष कारावास और २ हजार का अर्थदंड किया है।









