होटल डिमांड में हिंदू युवती के साथ यूपी का वर्ग विशेष का युवक पकड़ाया

हिंदू जागरण मंच ने पुलिस को सौंपा,मोबाइल में मिले अश्लील फोटो-वीडियो, प्रकरण दर्ज

अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। उज्जैन। महाकाल थाना क्षेत्र के लोहे का पुल स्थित होटल डिमांड में हिंदू युवती के साथ ठहरे वर्ग विशेष के युवक को शनिवार रात हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पकडक़र महाकाल पुलिस को सौंप दिया। उसके मोबाइल में अश्लील फोटो और वीडियो भी मिले हैं। मामले में रविवार को पुलिस ने यात्रियों को बिना एंट्री दिए कमरा देने पर होटल संचालक पिता-पुत्र के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।
हिंदू जागरण मंच को सूचना मिली थी कि यूपी के मुरादाबाद का रहने वाला मो. शाकिब पिता इंतजामुद्दीन कोटा की रहने वाली किसी हिंदू युवती के साथ लोहे का पुल स्थित होटल डिमांड के रूम नंबर १०६ में ठहरा है। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने रात करीब ११ बजे दोनों को पकड़ा और महाकाल पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया। पूछताछ में मो. साकिब ने युवती को अपनी बहन बताया। जांच में पता चला कि होटल के रजिस्टर में दोनों के ठहरने की कोई एंट्री नहीं भी की गई थी। केवल आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर उन्हें कमरा दिया गया था। कार्यकर्ताओं ने जब साकिब का मोबाइल चैक किया तो उसमें अश्लील फोटो और वीडियो मिले। इसके बाद दोनों को महाकाल थाने ले जाया गया जहां युवती ने शिकायत दर्ज करवाने से इंकार कर दिया। इस पर पुलिस ने उसे वन स्टॉप सेंटर भेजकर परिवार को सूचना दी। रविवार को युवती की मां थाने पहुंची और बताया कि परिवार की मर्जी से दोनों शादी करने वाले हैं। इसके बाद वह युवती को साथ ले गईं।
गहराई से जांच करे पुलिस
हिंदू जागरण मंच के प्रांत कार्यकारिणी सदस्य अर्जुनसिंह भदौरिया ने कहा कि महाकाल क्षेत्र संवेदनशील है और पुलिस को गहराई से इस पूरे प्रकरण की जांच करना चाहिए। साथ ही यह भी पता लगाना चाहिए कि मो. साकिब बिना आईडी प्रूफ के होटल में क्यों रुकना चाहता था। इधर, महाकाल पुलिस ने होटल में ठहरने वाले यात्रियों की जानकारी नहीं देने के मामले में होटल संचालक मो. अतीक पिता मो. रफीक निवासी गुदरी बाजार और उसके पिता मो. रफीक राइन पिता मदार खां के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया।
धारा 151 के तहत कार्रवाई की है
युवती की मां रविवार सुबह थाने आई थीं। उन्होंने बताया कि बेटी और उक्त युवक शादी करने वाले हैं। युवती कोटा की रहने वाली है और वहां एक कंपनी में जॉब करती थी। युवक भी वहीं काम करता था, इस दौरान इनकी जान-पहचान हुई थी। युवती को उसकी मां अपने साथ ले गईं, जबकि युवक के खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई की है।
– गगन बादल, टीआई, थाना महाकाल









