Advertisement

जीएसटी में पंजीकृत किराएदार को देना होगा 18 प्रतिशत कर

उज्जैन। ऐसे व्यापारी जो जीएसटी रजिस्टर्ड और किसी संपति को किराय पर लेते हे तो उन्हें जीएसटी अदा करना होगा। जीएसटी ने संपत्ति किराए पर लेने-देन पर आरसीएम लागू कर दिया है। इसके बाद अपंजीकृत संपत्ति मालिक से संपत्ति किराए पर लेने वाले जीएसटी पंजीकृत किरायादार को 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी देना होगा।

Advertisement

10 अक्टूबर से 2024 से यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। पीके दास एण्ड कंपनी के वरिष्ठ एडव्होकेट जेएस चौहान ने बताया कि यदि आप जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत एक पंजीकृत व्यवसायी है, और कोई दुकान, ऑफिस, गोडाउन या वेयरहाउस इत्यादि किराए पर ले रखा है। संपति किराए पर देने वाला व्यक्ति जीएसटी में अपंजीकृत व्यवसाई है। ऐसे में जीएसटी में पंजीयत व्यवसायी को आरसीएम के तहत टैक्स जमा कराना होगा। आरसीएम के तहत स्वयं चालान बनाना आवश्यक होगा।

Advertisement

Related Articles

📢 पूरी खबर पढ़ने के लिए

बेहतर अनुभव के लिए ऐप का उपयोग करें

ऐप में पढ़ें
ऐप खोलें
ब्राउज़र में जारी रखें