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पेपर लीक रोकने वाले कानून में बदलाव के बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी

नईदिल्ली, एजेंसी। पब्लिक परीक्षा के पेपर लीक होने के मामलों में सजा बढ़ाने और हर राज्य में आरोपियों के तेजी से ट्रायल के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने के प्रस्ताव वाले ‘पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। बिल को इस हफ्ते की शुरुआत में संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिली थी। अब, पेपर लीक मामलों की जांच दो महीने के अंदर पूरी की जानी है। कानून के मुताबिक, पेपर लीक में शामिल लोगों को कम से कम 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है।

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