एमडीआर वसूलने की शिकायत हेल्पलाइन पर कर सकेंगे ग्राहक

15 अक्टूबर से लागू होने जा रही नई व्यवस्था
नईदिल्ली, एजेंसी। यूपीआई से दुकानदारों को किए जाने वाले कुछ भुगतान पर 15 अक्टूबर से नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू होने जा रहा है। सरकार ने ग्राहकों को गलत शुल्क से बचाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1951 को मजबूत किया जा रहा है।
हेल्पलाइन पर मिलने वाली शिकायतों की जांच की जाएगी और जरूरत पडऩे पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। उपभोक्ता मामलों का विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि जिन यूपीआई भुगतानों को मुफ्त रखा गया है, उन पर दुकानदार ग्राहकों से कोई अतिरिक्त शुल्क न वसूलें।
नए नियमों के तहत व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) यूपीआई भुगतान पूरी तरह मुफ्त रहेगा। व्यक्ति-से-व्यापारी यानी पी2एम भुगतान में भी 2 हजार रुपए तक के लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इससे अधिक के चुनिंदा पी2एम लेनदेन पर 0.4त्न एमडीआर लागू होगा। इसका मतलब यह है कि ग्राहक को हर यूपीआई भुगतान पर शुल्क नहीं देना होगा। शुल्क केवल उन पी2एम लेनदेन पर लागू होगा, जिन्हें नए नियमों में इसके दायरे में रखा गया है।









