शाही मस्जिद : प्रबंधक ने रखा पक्ष कहा नियमों का बराबरी से पालन हो

अक्षरविश्व न्यूज उज्जैन। कंठाल चौराहा- छत्रीचौक चौड़ीकरण के दायरे में 11 फीट तक आ रही शाही मस्जिद के संबंध में मौजूदा प्रबंधक अरशद हुसैन ने रविवार को मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा।
हुसैन ने कहा कि नगरनिगम द्वारा मस्जिद के हिस्से को हटाने के लिए दिया गया नोटिस अस्पष्ट एवं असंवैधानिक है। क्योंकि इसमें मार्ग चौड़ीकरण सड़क के मध्य से किए जाने का उल्लेख नहीं किया गया है। निगम ने मस्जिद के दस्तावेज तलब किए हैं, जबकि यह दस्तावेज पहले से ही निगम के रिकॉर्ड में हैं।
यह भी गड़बड़ी
निगम ने अपने नोटिस में यह नहीं दर्शायाा है कि मौजूदा समय में रोड की चौड़ाई कितनी है और सड़क के मध्य से कितनी जमीन दोनों तरफ ली जाएगी।
नगरपालिका निगम बनने से पहले से मस्जिद अपनी जगह कायम है।
नगरनिगम ने नोटिस के साथ किसी तरह का नक्शा नहीं लगाया है।
जब तक सड़क के मध्यभाग से जमीन की नपती नहीं की जाती, मस्जिद के भाग को नहीं तोड़ा जा सकता।
1975 में भी मस्जिद की भूमि सड़क निर्माण के लिए दी गई थी।
मौजूदा समय में सड़क का चौड़ीकरण करते हुए दूसरी तरफ स्थित संदल वाला बिल्डिंग की जमीन क्यों नहीं ली जा रही है?









